आरटीआई के तहत आरोग्य सेतु ऐप की जानकारी मांगने वाली याचिका पर अदालत ने जवाब मांगा

आरटीआई के तहत आरोग्य सेतु ऐप की जानकारी मांगने वाली याचिका पर अदालत ने जवाब मांगा

आरटीआई के तहत आरोग्य सेतु ऐप की जानकारी मांगने वाली याचिका पर अदालत ने जवाब मांगा
Modified Date: November 29, 2022 / 08:08 pm IST
Published Date: January 19, 2021 1:46 pm IST

नयी दिल्ली, 19 जनवरी (भाषा) सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप की जानकारी मांगने वाली याचिका को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा उसके विभिन्न विभागों के सीपीआईओ से जवाब तलब किया है।

अदालत ने माना कि आरोग्य सेतु ऐप का मुद्दा ‘जन महत्व’ का है। अदालत शिकायत सुने बगैर मंत्रालय के अधिकारियों के खिलाफ जारी कारण बताओ नोटिस का निपटारा करने के केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर भी सुनवाई कर रही थी।

अदालत का स्पष्ट रूप से यह मानना है कि सीआईसी ने आरटीआई कार्यकर्ता का पक्ष सुने बगैर ही 24 नवंबर, 2020 का आदेश पारित किया है। कार्यकर्ता ने आरटीआई के जरिए विभिन्न एजेंसियों से आरोग्य सेतु ऐप का डेटा मांगा था, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला। इस पर कार्यकर्ता ने इसे सीआईसी में चुनौती दी थी। सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर दो अप्रैल, 2020 को आरोग्य सेतु ऐप लांच किया था।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह ने मंत्रालय, मंत्रालय के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों, राष्ट्रीय ई-शासन संभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, ई-सरकार और राष्ट्रीय सूचना केन्द्र को नोटिस जारी किया है।

मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को होनी है।

भाषा अर्पणा नरेश

नरेश


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