‘न्यायाधीश’ पार्किंग स्टीकर के फर्जी उपयोग संबंधी याचिका पर अदालत ने प्रशासन से जवाब मांगा |

‘न्यायाधीश’ पार्किंग स्टीकर के फर्जी उपयोग संबंधी याचिका पर अदालत ने प्रशासन से जवाब मांगा

‘न्यायाधीश’ पार्किंग स्टीकर के फर्जी उपयोग संबंधी याचिका पर अदालत ने प्रशासन से जवाब मांगा

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:49 PM IST, Published Date : April 21, 2022/5:47 pm IST

नयी दिल्ली, 21 अप्रैल (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने वाहनों पर ‘न्यायाधीश’ पार्किंग स्टीकर के फर्जी इस्तेमाल के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर अदालत प्रशासन से बृहस्पतिवार को जवाब मांगा।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांधी की अध्यक्षता वाली पीठ ने अधिवक्ता संसेर पाल सिंह द्वारा दायर याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय और तीस हजारी अदालत के प्रशासन को नोटिस जारी किया और ऐसे पार्किंग स्टीकर जारी करने में हुए निर्देशों के उल्लंघन से जुड़े याचिका में उल्लेखित मामलों से कैसे निपटा गया इस संबंध में प्रशासन से जवाब मांगा है। अदालत ने आवश्यकता अनुसार सुधारात्मक कदम उठाने को भी कहा है।

याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता सिंह ने दावा किया है कि ऐसा कई बार हुआ है जब उन्होंने ‘न्यायाधीश’ पार्किंग स्टीकर लगी कार खड़ी देखी है लेकिन बाद में पाया कि उक्त पंजीकरण संख्या के वाहन को प्रशासन से ऐसा कोई स्टीकर जारी नहीं किया है।

उन्होंने इसपर जोर दिया कि दो मामलों में पाया गया है कि पंजीकृत नंबर टैक्सी/कैब के हैं।

याचिकाकर्ता ने उचित निर्देशों का पालन किए बगैर ‘न्यायाधीश’ पार्किंग स्टीकर प्राप्त करने वाले न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का भी अनुरोध किया।

इस मामले पर अगली सुनवाई अब नवंबर में होगी।

भाषा अर्पणा उमा

उमा

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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