तमिलनाडु सरकार को कुलपति नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करने वाले प्रावधान पर अदालत का स्थगन

तमिलनाडु सरकार को कुलपति नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करने वाले प्रावधान पर अदालत का स्थगन

तमिलनाडु सरकार को कुलपति नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करने वाले प्रावधान पर अदालत का स्थगन
Modified Date: May 21, 2025 / 10:09 pm IST
Published Date: May 21, 2025 10:09 pm IST

चेन्नई, 21 मई (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को उस विशिष्ट प्रावधान पर अंतरिम रोक लगा दी, जो तमिलनाडु सरकार को राज्य संचालित विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्त करने का अधिकार देता है।

न्यायमूर्ति जी आर स्वामीनाथन और न्यायमूर्ति वी लक्ष्मी नारायणन की खंडपीठ ने राज्य सरकार के कड़े विरोध के बीच यह स्थगन आदेश दिया।

एक वकील इस मामले में याचिकाकर्ता है जो भाजपा का कार्यकर्ता भी है।

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जिस अधिनियम के प्रावधान पर यह स्थगन लगाया गया है, वह मूल रूप से उन विधेयकों में से है, जिन्हें तमिलनाडु सरकार बनाम तमिलनाडु राज्यपाल मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकृत मान लिया गया था।

भाषा

राजकुमार पवनेश

पवनेश


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