न्यायालय ने मलयालम चैनल के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने के आदेश पर रोक लगायी

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न्यायालय ने मलयालम चैनल के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने के आदेश पर रोक लगायी

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  • Publish Date - March 15, 2022 / 03:45 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:30 PM IST

नयी दिल्ली, 15 मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सुरक्षा आधार पर मलयालम समाचार चैनल ‘मीडियावन’ के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने वाले केंद्र के 31 जनवरी के फैसले पर मंगलवार को अगले आदेश तक रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि समाचार चैनल अपना काम जारी रखेगा जैसा कि वह प्रसारण पर रोक से पहले कर रहा था।

पीठ ने अभी इस पर फैसला नहीं किया कि क्या वे फाइलें चैनल को दी जाए जिनके आधार पर प्रतिबंध का आदेश जारी किया गया ताकि वह अपना बचाव कर सकें।

न्यायालय ने केंद्र से उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ चैनल की अपीलों पर 26 मार्च तक विस्तारपूर्वक जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

उच्चतम न्यायालय ने सुरक्षा आधार पर प्रसारण पर रोक लगाने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखने के केरल उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ चैनल की याचिका पर 10 मार्च को केंद्र सरकार से जवाब मांगा था।

भाषा

गोला अनूप

अनूप