अदालत ने संसद में सुरक्षा चूक मामले में पूरक आरोपपत्र का संज्ञान लिया

अदालत ने संसद में सुरक्षा चूक मामले में पूरक आरोपपत्र का संज्ञान लिया

अदालत ने संसद में सुरक्षा चूक मामले में पूरक आरोपपत्र का संज्ञान लिया
Modified Date: August 3, 2024 / 08:47 pm IST
Published Date: August 3, 2024 8:47 pm IST

नयी दिल्ली, तीन अगस्त (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने 2001 के आतंकवादी हमले की बरसी पर पिछले साल संसद की सुरक्षा में हुई चूक के संबंध में गैर कानूनी रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल पूरक आरोपपत्र का शनिवार को संज्ञान लिया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर ने आरोपपत्र का संज्ञान लेते हुए कहा कि मामले में छह आरोपियों के खिलाफ मामला आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।

न्यायाधीश ने आरोपियों मनोरंजन डी, ललित झा, अमोल शिंदे, महेश कुमावत, सागर शर्मा और नीलम आजाद की न्यायिक हिरासत मामले की अगली सुनवाई नौ सितंबर तक बढ़ा दी।

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पुलिस ने सभी आरोपियों पर यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने के लिए अपेक्षित मंजूरी प्राप्त करने के बाद अंतिम रिपोर्ट दाखिल की थी। सात जून को पुलिस ने सभी छह गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ लगभग 1000 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया था।

लगभग उसी समय, दो अन्य आरोपियों अमोल शिंदे और आजाद ने भी संसद परिसर के बाहर ‘‘तानाशाही नहीं चलेगी’’ के नारे लगाते हुए कैन से रंगीन गैस का छिड़काव किया।

भाषा आशीष दिलीप

दिलीप


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