Mohammed Shami Case: मोहम्मद शमी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, पत्नी हसीन जहां को हर महीने देने होंगे इतने लाख रुपए, आदेश जारी
Mohammed Shami Case: मोहम्मद शमी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, पत्नी हसीन जहां को हर महीने देने होंगे इतने लाख रुपए, आदेश जारी
Mohammed Shami Case/ Image Credit: IBC24
- मोहम्मद शमी को हर महीने पत्नी को 4 लाख रुपये देने होंगे।
- कोलकाता हाईकोर्ट ने आदेश किया जारी।
- हसीन ने 2018 में क्रिकेटर पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था।
नई दिल्ली। Mohammed Shami Case: अमरोहा जनपद के रहने वाले टीम इंडिया के तेज़ गेंदबाज़ मोहम्मद शमी को कोलकाता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि, शमी अपनी पत्नी हसीन जहां को हर महीने 4 लाख रुपये गुजारा भत्ता के तौर पर देंगे। कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक, यह रकम पत्नी और बेटी के भरण-पोषण के लिए निर्धारित की गई है।
गौरतलब है कि, शमी की बेटी भी अपनी मां हसीन जहां के साथ ही रहती है। हसीन जहां ने कोर्ट में अपने और बेटी के भरण-पोषण को लेकर याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह अहम फैसला सुनाया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को ये फैसला दिया है। शमी की पत्नी हसीन जहां ने जिला सत्र अदालत के आदेश के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया था।
वहीं इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने मोहम्मद शमी कोआदेश दिया कि, उन्हें पत्नी हसीन जहां को हर महीने 1 लाख 50 हजार रुपये देने होंगे और साथ ही बेटी आयरा के लिए हर महीने 2 लाख 50 हजार रुपये भेजने होंगे। इससे पहले अलीपुर कोर्ट ने अगस्त 2018 में शमी को पत्नी के लिए हर महीने 50 हज़ार और बेटी के लिए 80 हज़ार रुपये देने का आदेश पारित किया था।
क्या था पूरा मामला
Mohammed Shami Case: बता दें कि, मोहम्मद शमी और हसीन जहां का निकाह 7 अप्रैल, 2014 में हुआ था। शादी के करीब एक साल बाद 17 जुलाई, 2015 को उन्हें एक बेटी हुई। वहीं बेटी के जन्म के बाद ही मोहम्मद शमी को पता चला कि, हसीन जहां पहले शादी-शुदा है जिससे उनके दो बच्चे भी हैं। जिसके बाद हसीन ने 2018 में क्रिकेटर पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया। ये मामला काफी दिनों तक सुर्खियों में छाया रहा। हालांकि, इनमें से कोई भी आरोप अब तक साबित नहीं हो पाया है।

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