दिल्ली की अदालत ने डोला को ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई ले जाने की अनुमति एनसीबी को दी
दिल्ली की अदालत ने डोला को ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई ले जाने की अनुमति एनसीबी को दी
नयी दिल्ली, 28 अप्रैल (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को एनसीबी को कुख्यात मादक पदार्थ तस्कर मोहम्मद सलीम डोला को मुंबई ले जाने के लिए दो दिन की ट्रांजिट रिमांड की अनुमति दी।
न्यायिक मजिस्ट्रेट कौतुक भारद्वाज ने डोला को देर शाम मजिस्ट्रेट के आवास पर पेश किए जाने के बाद, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के उस आवेदन को स्वीकार कर लिया जिसमें डोला की ट्रांजिट रिमांड की मांग की गई थी।
मामला जून 2023 में मुंबई के डोंगरी में की गई कार्रवाई से जुड़ा है, जिसमें करीब 20 किलोग्राम मेफेड्रोन की बरामदगी हुई थी और स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर सात लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
एनसीबी ने डोला को इस मामले में मादक पदार्थ का आपूर्तिकर्ता बताया है और कहा कि वह अब तक फरार था।
सूत्रों के अनुसार, डोला के खिलाफ विभिन्न आरोपों की जांच की जा रही है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय अपराधी दाऊद इब्राहिम से नजदीकी संबंधों का आरोप भी शामिल है।
डोला को हाल ही में तुर्किये से लाया गया, जहां उसे भारत के अनुरोध पर जारी इंटरपोल रेड नोटिस के आधार पर गिरफ्तार किया गया था।
गृह मंत्रालय के अनुसार, यह कार्रवाई ‘ऑपरेशन ग्लोबल-हंट’ के तहत की गई।
एनसीबी ने बताया कि आज सुबह नयी दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे पर पहुंचते ही उसे हिरासत में ले लिया गया।
इंटरपोल रेड नोटिस डेटाबेस के अनुसार, डोला पर एनडीपीएस अधिनियम के तहत कई आरोप हैं।
मंत्रालय ने बताया कि उनके दो दशक लंबे आपराधिक इतिहास में महाराष्ट्र और गुजरात में हेरोइन, चरस, मेफेड्रोन, मैंड्रैक्स और मेथमफेटामाइन की कई बड़ी खेपों की बरामदगी से जुड़े मामलों में प्रत्यक्ष संलिप्तता शामिल है।
भाषा राखी रंजन
रंजन

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