दिल्ली की अदालत ने आबकारी ‘घोटाले’ में सीबीआई के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से इनकार किया

दिल्ली की अदालत ने आबकारी ‘घोटाले’ में सीबीआई के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से इनकार किया

दिल्ली की अदालत ने आबकारी ‘घोटाले’ में सीबीआई के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से इनकार किया
Modified Date: February 27, 2026 / 11:12 am IST
Published Date: February 27, 2026 11:12 am IST

नयी दिल्ली, 27 फरवरी (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में शुक्रवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दाखिल आरोपपत्र का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया।

विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और 21 अन्य लोगों को बरी कर दिया।

अदालत ने कहा कि आरोप पत्र में कई ऐसी कमियां हैं जिनका सबूतों से समर्थन नहीं मिलता।

सीबीआई आम आदमी पार्टी (आप) की पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अब रद्द की जा चुकी आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार की जांच कर रही है।

भाषा गोला मनीषा

मनीषा


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