दिल्ली सरकार ने बीएस-तीन पेट्रोल, बीएस-चार डीजल चार पहिया वाहनों के चलते पर प्रतिबंध लगाया

दिल्ली सरकार ने बीएस-तीन पेट्रोल, बीएस-चार डीजल चार पहिया वाहनों के चलते पर प्रतिबंध लगाया

दिल्ली सरकार ने बीएस-तीन पेट्रोल, बीएस-चार डीजल चार पहिया वाहनों के चलते पर प्रतिबंध लगाया
Modified Date: January 14, 2024 / 10:32 pm IST
Published Date: January 14, 2024 10:32 pm IST

नयी दिल्ली, 14 जनवरी (भाषा) दिल्ली सरकार ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के बीच केंद्र द्वारा जारी एक आदेश के मद्देनजर रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में बीएस-तीन पेट्रोल और बीएस-चार डीजल चार पहिया वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया।

केंद्र सरकार ने रविवार को दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गैर-जरूरी निर्माण कार्य और बीएस-तीन पेट्रोल और बीएस-चार डीजल चार पहिया वाहनों चलाने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया।

क्षेत्र के लिए वायु प्रदूषण कम करने की रणनीति बनाने और उनके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार एक वैधानिक निकाय ‘वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग’ ने प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों और स्थानीय प्रदूषण स्रोतों के कारण दिल्ली के एक्यूआई (सुबह 10 बजे और पूर्वाह्न 11 बजे क्रमशः 458 और 457) में उल्लेखनीय वृद्धि देखी।

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गंभीर वायु गुणवत्ता की दीर्घ अवधि की आशंका को देखते हुए, कमेटी ने आगे और गिरावट को रोकने के लिए तुरंत चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) चरण-तीन अंकुश (गंभीर’ वायु गुणवत्ता सूचकांक सीमा) को लागू करने का निर्णय लिया।

दिल्ली परिवहन विभाग ने अपने आदेश में कहा कि संशोधित जीआरएपी के संचालन के लिए उप-समिति ने वायु गुणवत्ता परिदृश्य के साथ-साथ दिल्ली में मौसम संबंधी स्थितियों और वायु गुणवत्ता सूचकांक के पूर्वानुमान की समीक्षा की है।

आदेश में कहा गया है, ‘‘संशोधित जीआरएपी के चरण तीन और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत दिए गए निर्देशों के अनुसार, यह आदेश दिया जाता है कि दिल्ली एनसीटी में अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से बीएस-तीन पेट्रोल और बीएस-चार डीजल एलएमवी (चार पहिया वाहन) चलाने पर प्रतिबंध होगा (आपातकालीन सेवाओं में तैनात वाहनों, पुलिस वाहनों और प्रवर्तन के लिए उपयोग किए जाने वाले सरकारी वाहनों को छोड़कर)।”

इसमें कहा गया है, ‘यदि कोई बीएस-तीन पेट्रोल और बीएस-चार डीजल एलएमवी (चार पहिया वाहन) सड़क पर पाया गया तो उस पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194 (1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा, जिसमें 20,000 रुपये का जुर्माने का प्रावधान है।’’

भाषा अमित नरेश

नरेश


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