दिल्ली सरकार की शीतकालीन कार्य योजना: धूल नियमों के उल्लंघन पर लगेगा पांच लाख रुपये तक का जुर्माना

दिल्ली सरकार की शीतकालीन कार्य योजना: धूल नियमों के उल्लंघन पर लगेगा पांच लाख रुपये तक का जुर्माना

दिल्ली सरकार की शीतकालीन कार्य योजना: धूल नियमों के उल्लंघन पर लगेगा पांच लाख रुपये तक का जुर्माना
Modified Date: November 21, 2025 / 10:15 pm IST
Published Date: November 21, 2025 10:15 pm IST

नयी दिल्ली, 21 नवंबर (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को रोकने के मकसद से सरकार ने अपनी ‘शीतकालीन कार्य योजना’ को तेज कर दिया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सभी सड़क निर्माण और अन्य निर्माण स्थलों पर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के धूल शमन दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू करने का शुक्रवार को निर्देश दिया।

सिरसा ने कहा कि शीतकालीन कार्य योजना के तहत, डीपीसीसी ने निगरानी बढ़ा दी है और समूची दिल्ली के लगभग 2,000 प्रवर्तन कर्मियों को वास्तविक समय में निगरानी के लिए तैनात किया गया है, जबकि दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर पांच लाख रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण के लिए इसके कटान और अन्य तरह के निर्माण कार्यों से निकलने वाली धूल पीएम 2.5 प्रदूषण का प्रमुख स्रोत बनी हुई है तथा उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रोकथाम उपायों का सख्ती से पालन बहुत जरूरी है।

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दिशानिर्देशों में 18 मीटर से अधिक चौड़े क्षेत्रों में दो मीटर ऊंचे धूल अवरोधक लगाने, धूल और मलबे को ढकने, निर्माणाधीन माल के लिए हरित जाल या तिरपाल का उपयोग करने, परिवहन वाहनों को ढक कर रखने, निर्माण अपशिष्ट को केवल निर्दिष्ट स्थलों पर ही फेंकने आदि निर्देश दिए।

इस बीच, मंत्री ने कहा कि प्रदूषण को नियंत्रित करने में जनभागीदारी महत्वपूर्ण है।

भाषा यासिर दिलीप

दिलीप


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