अन्नाद्रमुक महासचिव के तौर पर निर्वाचन से जुड़े मामले में पलानीस्वामी को मिली उच्च न्यायालय से राहत

अन्नाद्रमुक महासचिव के तौर पर निर्वाचन से जुड़े मामले में पलानीस्वामी को मिली उच्च न्यायालय से राहत

अन्नाद्रमुक महासचिव के तौर पर निर्वाचन से जुड़े मामले में पलानीस्वामी को मिली उच्च न्यायालय से राहत
Modified Date: September 4, 2025 / 02:27 pm IST
Published Date: September 4, 2025 2:27 pm IST

चेन्नई, चार सितंबर (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ई. के. पलानीस्वामी की याचिका खारिज करने के शहर की एक अदालत के आदेश को बृहस्पतिवार को रद्द कर दिया।

पलानीस्वामी ने अपनी अर्जी में अन्नाद्रमुक के महासचिव के तौर पर अपने निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करने का अनुरोध किया था।

अन्नाद्रमुक से संबंधित होने का दावा करने वाले डिंडीगुल के निवासी सूर्यमूर्ति ने 11 जुलाई, 2022 को यहां आयोजित पार्टी की महापरिषद की बैठक में पलानीस्वामी को पार्टी प्रमुख घोषित करने और उस दौरान पारित प्रस्तावों के खिलाफ चेन्नई दीवानी न्यायालय में याचिका दायर की थी।

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दीवानी अदालत ने पलानीस्वामी की याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज मामला रद्द करने का अनुरोध किया था।

बृहस्पतिवार को न्यायमूर्ति पी.बी. बालाजी ने पलानीस्वामी की याचिका खारिज करने के दीवानी न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। साथ ही, उन्होंने सूर्यमूर्ति द्वारा निचली अदालत में दायर मामले को भी खारिज कर दिया।

मामले की सुनवाई के दौरान, पलानीस्वामी ने दावा किया था कि सूर्यमूर्ति 2018 से पार्टी के सदस्य नहीं हैं और जो व्यक्ति अन्नाद्रमुक का सदस्य नहीं है, वह पार्टी के मामलों में सवाल नहीं उठा सकता।

अदालत को बताया गया था कि सूर्यमूर्ति ने 2021 के चुनावों में एडप्पाडी विधानसभा क्षेत्र से पलानीस्वामी के खिलाफ चुनाव लड़ा था।

भाषा जोहेब वैभव

वैभव


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