दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऑटो-टैक्सी किराया अधिसूचना पर अमल को लेकर सरकार से मांगा जवाब

दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऑटो-टैक्सी किराया अधिसूचना पर अमल को लेकर सरकार से मांगा जवाब

दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऑटो-टैक्सी किराया अधिसूचना पर अमल को लेकर सरकार से मांगा जवाब
Modified Date: December 17, 2025 / 08:19 pm IST
Published Date: December 17, 2025 8:19 pm IST

नयी दिल्ली, 17 दिसंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य सरकार से राष्ट्रीय राजधानी में ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों द्वारा वसूले जाने वाले किराए से संबंधित 2023 की अधिसूचना पर अमल को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण प्रस्तुत करने को कहा।

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने अधिकारियों से यह जानकारी देने को भी कहा कि ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों द्वारा किराया वसूलते समय नियमों के उल्लंघन के लिए कितने चालान जारी किए।

न्यायालय ने दिल्ली सरकार, परिवहन विभाग और उप पुलिस आयुक्त (यातायात) को नोटिस जारी कर कहा कि वे उस याचिका पर वस्तुस्थिति रिपोर्ट दाखिल करें, जिसमें सभी ऑटो रिक्शा चालकों के बीच सार्वजनिक आदेश(अधिसूचना) को तत्काल प्रभाव से या एक माह के भीतर लागू करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

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पीठ ने कहा, ‘अपनी वस्तुस्थिति रिपोर्ट में, यह बताएं कि कितने चालान जारी किए गए हैं, आपकी मानक संचालन प्रक्रिया क्या है, शिकायत निवारण तंत्र क्या है और दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जारी नौ जनवरी, 2023 की अधिसूचना को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।’

न्यायालय वकील अनिल निमेश द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें ऑटो रिक्शा चालकों द्वारा अधिक किराया वसूलने और मीटर के अनुसार किराया न वसूलने का मुद्दा उठाया गया था।

भाषा

राखी पवनेश

पवनेश


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