दिल्ली: मां और भाई की हत्या के जुर्म में व्यक्ति को उम्रकैद

दिल्ली: मां और भाई की हत्या के जुर्म में व्यक्ति को उम्रकैद

दिल्ली: मां और भाई की हत्या के जुर्म में व्यक्ति को उम्रकैद
Modified Date: December 30, 2025 / 10:01 pm IST
Published Date: December 30, 2025 10:01 pm IST

नयी दिल्ली, 30 दिसंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने 2019 में अपनी मां और भाई की हत्या के जुर्म में एक व्यक्ति को दोषी ठहराया है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि आरोपी सुनील अरोड़ा को 19 दिसंबर को द्वारका की एक अदालत ने पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर स्थित उनके आवास पर अपनी मां लता अरोड़ा और छोटे भाई राजेंदर अरोड़ा की हत्या के जुर्म में दोषी ठहराया था।

पुलिस ने बताया कि सुबूतों के आधार पर अदालत ने सुनील अरोड़ा को दोहरे हत्याकांड का दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई और उसपर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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भाषा

नोमान माधव

माधव


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