दिल्ली : नाबालिग लड़के के साथ कुकर्म के दोषी को सश्रम उम्रकैद की सजा

दिल्ली : नाबालिग लड़के के साथ कुकर्म के दोषी को सश्रम उम्रकैद की सजा

दिल्ली : नाबालिग लड़के के साथ कुकर्म के दोषी को सश्रम उम्रकैद की सजा
Modified Date: April 19, 2025 / 05:21 pm IST
Published Date: April 19, 2025 5:21 pm IST

नयी दिल्ली, 19 अप्रैल (भाषा) यहां की एक अदालत ने फरवरी 2023 में 12 वर्षीय एक लड़के का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी व्यक्ति को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई है।

अदालत ने फैसला सुनाया कि इस अपराध ने मानवीय गरिमा के मूल्यों का उल्लंघन किया है और इस व्यक्ति को समाज से हमेशा के लिए निकाल दिया जाना चाहिए।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बबीता पुनिया दोषी ठहराए गए 47 वर्षीय व्यक्ति की सजा पर दलीलें सुन रही थीं। उसे अदालत ने धारा 6 (गंभीर यौन उत्पीड़न) और अप्राकृतिक अपराधों के लिए दंडात्मक प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया था।

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अदालत ने 16 अप्रैल के अपने आदेश में कहा, ‘‘दोषी द्वारा किया गया अपराध न केवल गंभीर और जघन्य था, बल्कि भयावह भी था तथा उसने मानवीय गरिमा, सुरक्षा और संरक्षा के मूल्यों का उल्लंघन किया था। इसलिए, उसे समाज से स्थायी रूप से बाहर करने की मांग उचित है, क्योंकि अगर उसे समाज में वापस आने दिया गया, तो वह समाज के लिए खतरा बन सकता है।’’

भाषा धीरज देवेंद्र

देवेंद्र


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