दिल्ली: रेबीज को अधिसूचित रोग घोषित किया जाएगा
दिल्ली: रेबीज को अधिसूचित रोग घोषित किया जाएगा
नयी दिल्ली, चार जनवरी (भाषा) दिल्ली सरकार रेबीज को महामारी रोग अधिनियम के तहत ‘अधिसूचित रोग’ घोषित करने की तैयारी में है।
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा, “यह दिल्ली में रेबीज से होने वाली लोगों की मौत को शून्य करने के हमारे लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।”
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, अधिसूचना जारी होने के बाद सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थानों, मेडिकल कॉलेजों और चिकित्सकों को रेबीज के संदिग्ध, संभावित और पुष्ट मामलों की जानकारी संबंधित स्वास्थ्य अधिकारियों को देना अनिवार्य होगा।
बयान में कहा गया कि इस कदम का उद्देश्य बिमारी की निगरानी को मजबूत करना, मामलों की समय पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना और रेबीज के प्रसार को रोकने के लिए त्वरित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्रवाई संभव बनाना है। इसके साथ ही सरकार मनुष्यों के साथ-साथ कुत्तों और अन्य जानवरों के लिए रेबीज टीकाकरण सुविधाओं को भी और सुदृढ़ कर रही है।
दिल्ली सरकार स्थानीय निकायों, पशुपालन विभाग और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय में रेबीज उन्मूलन के लिए राज्य कार्ययोजना (एसएपीआरई) को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।
भाषा
राखी नरेश
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