दिल्ली दंगे: अदालत ने शरजील इमाम की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली दंगे: अदालत ने शरजील इमाम की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली दंगे: अदालत ने शरजील इमाम की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा
Modified Date: November 29, 2022 / 08:11 pm IST
Published Date: February 10, 2022 8:28 pm IST

नयी दिल्ली,10 फरवरी (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से जुड़़े मामले में शरजील इमाम की जमानत याचिका पर बृहस्पतिवार को फैसला सुरक्षित कर लिया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने बचाव पक्ष के वकील और सरकारी वकील की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।

इमाम के वकील तनवीर अहमद मीर ने अदालत को बताया कि अंतहीन अथवा सतत साजिश नहीं हो सकती तथा जनवरी 2020 में उसकी गिरफ्तारी के बाद आरोपी की उस हिंसा में कोई भूमिका नहीं है, जो फरवरी 2020 में दिल्ली के कुछ हिस्सों में हुई थी।

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उन्होंने कहा,‘‘हम एक ऐसा तंत्र बर्दाश्त नहीं कर सकते, जहां साजिशें अंतहीन हो जाएं।’’

सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि आरोपी बड़ी साजिशों का हिस्सा था और उसकी संलिप्तता साबित करने के लिए बहुत सारे सबूत हैं।’’

गौरतलब है कि इमाम पर फरवरी 2020 में उत्तर पूर्व दिल्ली में हुए दंगों का ‘‘मुख्य षड्यंत्रकारी’’ होने का आरोप है। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हो गयी थी और सात सौ से अधिक लोग घायल हो गए थे।

भाषा

शोभना दिलीप

दिलीप


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