दिल्ली दंगे: अदालत ने अभियोजन के परस्पर विरोधाभासी रुख को लेकर डीसीपी से स्पष्टीकरण मांगा

दिल्ली दंगे: अदालत ने अभियोजन के परस्पर विरोधाभासी रुख को लेकर डीसीपी से स्पष्टीकरण मांगा

दिल्ली दंगे: अदालत ने अभियोजन के परस्पर विरोधाभासी रुख को लेकर डीसीपी से स्पष्टीकरण मांगा
Modified Date: November 29, 2022 / 08:26 pm IST
Published Date: November 2, 2022 10:21 pm IST

नयी दिल्ली, दो नवंबर (भाषा) दिल्ली में 2020 में हुए दंगों से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही एक अदालत ने आरोपी लोगों की संख्या को लेकर अभियोजन पक्ष के ‘परस्पर विरोधाभासी रुख’ के बारे में उत्तर-पूर्व जिला के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) से स्पष्टीकरण मांगा है।

अदालत ने डीसीपी से कई सवाल भी पूछे। पूछे गए सवालों में यह भी शामिल था कि प्राथमिकी में आरोपियों के गलत नामों के उल्लेख को लेकर किस कार्रवाई पर विचार किया गया है।

अदालत जांच अधिकारी द्वारा दायर एक याचिका आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 30 शिकायतों की वापसी का अनुरोध किया गया है जिन्हें आरोपी राजकुमार और चार अन्य के खिलाफ मूल मामले में जोड़ा गया था।

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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमचला ने एक नवंबर के अपने आदेश में कहा कि आगे बढ़ने से पहले, प्रासंगिक सबूतों के साथ एक स्पष्ट तस्वीर प्राप्त करना आवश्यक है और इसलिए यह मामला स्पष्टीकरण के लिए डीसीपी, पूर्वोत्तर जिले के पास भेजा जाता है।

अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी के अनुसार, कोई भी शिकायतकर्ता दंगों के दौरान उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के आरोपी लोगों की पहचान नहीं कर सका और जांच अभी जारी है।

भाषा अविनाश पवनेश

पवनेश


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