नयी दिल्ली, पांच फरवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय यहां 2020 में हुए दंगों के पीछे कथित साजिश से जुड़े गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) मामले में जेएनयू के छात्र शरजील इमाम की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा।
इस मामले में इमाम को जमानत देने से इनकार करने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ अप्रैल 2022 में याचिका दायर की गई थी।
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ सोमवार को इस याचिका पर सुनवाई करेगी।
शरजील इमाम और उमर खालिद सहित कई अन्य लोगों पर यूएपीए और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत फरवरी 2020 के दंगों की साजिश रचने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़के दंगे में 53 लोग मारे गए थे, जबकि 700 से अधिक घायल हुए।
गौरतलब है कि दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी के जामिया नगर हिंसा मामले में छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम सहित 11 लोगों को शनिवार को आरोपमुक्त कर दिया था तथा कहा था कि चूंकि पुलिस वास्तविक अपराधियों को पकड़ पाने में असमर्थ रही, इसलिये उसने इन आरोपियों को ‘बलि का बकरा’ बना दिया।
भाषा शफीक दिलीप
दिलीप
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