दिल्ली दंगे: जामिया मिलिया इस्लामिया भूतपूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष की जमानत याचिका खारिज |

दिल्ली दंगे: जामिया मिलिया इस्लामिया भूतपूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष की जमानत याचिका खारिज

दिल्ली दंगे: जामिया मिलिया इस्लामिया भूतपूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष की जमानत याचिका खारिज

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:41 PM IST, Published Date : April 7, 2022/8:36 pm IST

नयी दिल्ली, सात अप्रैल (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी 2020 के दंगों की कथित साजिश से जुड़े एक मामले में जामिया मिलिया इस्लामिया भूतपूर्व छात्र संघ (एएजेएमआई) के अध्यक्ष शिफा-उर-रहमान की जमानत याचिका खारिज कर दी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) अमिताभ रावत ने जमानत अर्जी को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह मानने का उचित आधार है कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप ”प्रथम दृष्टया” सच हैं।

रहमान ने कठोर गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) सहित विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मामले में अदालत से जमानत का आग्रह करते हुए कहा था कि वह 26 अप्रैल, 2020 से हिरासत में है और जांच पहले ही पूरी हो चुकी है।

बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि आरोपी के खिलाफ यूएपीए या किसी अन्य दंडात्मक प्रावधान के तहत कोई मामला नहीं बनता है। अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि संरक्षित सार्वजनिक गवाहों सहित कई गवाहों के बयान अनुसार आरोपी के खिलाफ मामला सही है।

भाषा

जोहेब उमा

उमा

 

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