दूरसंचार विभाग ने जारी किया निर्देश, वेरिफिकेशन में आधार का इस्तेमाल बंद करे टेलीकॉम कंपनियां
दूरसंचार विभाग ने जारी किया निर्देश, वेरिफिकेशन में आधार का इस्तेमाल बंद करे टेलीकॉम कंपनियां
नई दिल्ली। दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को मौजूदा मोबाइल फोन ग्राहकों और नए कनेक्शन देने के लिए आधार ई-केवाईसी वेरिफिकेशन बंद करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन को लेकर सरकार ने यह निर्देश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने एक फैसले में कानूनी प्रावधान के अभाव में निजी कंपनियों द्वारा आधार का उपयोग बंद करने को कहा था।
निर्देश में कंपनियों से आधार के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से ई-केवाईसी का इस्तेमाल करने पर रोक लगाने को कहा गया है। साथ ही, इस निर्देश के पालन की रिपोर्ट पांच नवंबर तक देने को कहा है। विभाग ने जारी परिपत्र में कहा है कि मौजूदा ग्राहकों के सत्यापन के साथ-साथ नया सिम कनेक्शन देने के लिए आधार ई-केवाईसी का उपयोग नहीं किया जा सकता।
यह भी पढ़ें : एमपी दौरे पर आएंगे राहुल गांधी,रोड शो के साथ करेंगे जनसभाएं,इंदिरा गांधी के मंदिर में टेकेंगे मत्था
हालांकि, विभाग ने कहा है कि अगर ग्राहक नए कनेक्शन के लिए स्वयं स्वेच्छा से आधार देता तो इसे उपयोग किया जा सकता है। यानी इसका उपयोग ऑफलाइन किया जा सकता है। विभाग ने परिपत्र में कहा है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन के लिए सभी लाइसेंस प्राप्त दूरसंचार कंपनियां सत्यापन के साथ-साथ नया मोबाइल कनेक्शन जारी करने को लेकर ई-केवाईसी सेवा का उपयोग बंद करेंगी।
यह भी पढ़ें : कांग्रेस ने भाजपा पर दागा चौथा सवाल, आदिवासियों और वनोपज पर सरकार से मांगा जवाब
इसमें कहा गया है कि सभी दूरंसचार सेवा प्रदाता समयबद्ध तरीके से इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। इस बारे में अनुपालन रिपोर्ट पांच नवंबर 2018 तक देने की जरूरत है। विभाग के अनुसार टेलीकॉम इंडस्ट्री ने ने मोबाइल ग्राहकों के लिये वैकल्पिक डिजिटल प्रक्रिया का सुझाव दिया है। इसमें ‘ग्राहक एक्वीजिशन फार्म’ के साथ ग्राहक की ‘लाइव’ तस्वीर और पहचान एवं पते के लिए स्कैन कापी का उपयोग होगा। इससे नए मोबाइल ग्राहकों के लिये प्रक्रिया डिजिटल और कागजरहित रहेगी।
वेब डेस्क, IBC24

Facebook



