दूरसंचार विभाग ने जारी किया निर्देश, वेरिफिकेशन में आधार का इस्तेमाल बंद करे टेलीकॉम कंपनियां

दूरसंचार विभाग ने जारी किया निर्देश, वेरिफिकेशन में आधार का इस्तेमाल बंद करे टेलीकॉम कंपनियां

  •  
  • Publish Date - October 27, 2018 / 09:57 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:07 PM IST

नई दिल्ली। दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को मौजूदा मोबाइल फोन ग्राहकों और नए कनेक्शन देने के लिए आधार ई-केवाईसी वेरिफिकेशन बंद करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन को लेकर सरकार ने यह निर्देश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने एक फैसले में कानूनी प्रावधान के अभाव में निजी कंपनियों द्वारा आधार का उपयोग बंद करने को कहा था

निर्देश में कंपनियों से आधार के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से ई-केवाईसी का इस्तेमाल करने पर रोक लगाने को कहा गया है। साथ ही, इस निर्देश के पालन की रिपोर्ट पांच नवंबर तक देने को कहा हैविभाग ने जारी परिपत्र में कहा है कि मौजूदा ग्राहकों के सत्यापन के साथ-साथ नया सिम कनेक्शन देने के लि आधार ई-केवाईसी का उपयोग नहीं किया जा सकता

यह भी पढ़ें : एमपी दौरे पर आएंगे राहुल गांधी,रोड शो के साथ करेंगे जनसभाएं,इंदिरा गांधी के मंदिर में टेकेंगे मत्था 

हालांकि, विभाग ने कहा है कि अगर ग्राहक नए कनेक्शन के लिए स्वयं स्वेच्छा से आधार देता तो इसे उपयोग किया जा सकता है यानी इसका उपयोग फलाइन किया जा सकता हैविभाग ने परिपत्र में कहा है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन के लिए सभी लाइसेंस प्राप्त दूरसंचार कंपनियां सत्यापन के साथ-साथ नया मोबाइल कनेक्शन जारी करने को लेकर ई-केवाईसी सेवा का उपयोग बंद करेंगी

यह भी पढ़ें : कांग्रेस ने भाजपा पर दागा चौथा सवाल, आदिवासियों और वनोपज पर सरकार से मांगा जवाब 

इसमें कहा गया है कि सभी दूरंसचार सेवा प्रदाता समयबद्ध तरीके से इसका अनुपालन सुनिश्चित करें इस बारे में अनुपालन रिपोर्ट पांच नवंबर 2018 तक देने की जरूरत हैविभाग के अनुसार टेलीकॉम इंडस्ट्री ने ने मोबाइल ग्राहकों के लिये वैकल्पिक डिजिटल प्रक्रिया का सुझाव दिया है इसमें ग्राहक एक्वीजिशन फार्मके साथ ग्राहक की लाइवतस्वीर और पहचान एवं पते के लि स्कैन कापी का उपयोग होगा इससे नए मोबाइल ग्राहकों के लिये प्रक्रिया डिजिटल और कागजरहित रहेगी

वेब डेस्क, IBC24