मनी लॉन्ड्रिंग, वाड्रा के करीबी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करवाने ईडी ने दाखिल की याचिका

मनी लॉन्ड्रिंग, वाड्रा के करीबी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करवाने ईडी ने दाखिल की याचिका

मनी लॉन्ड्रिंग, वाड्रा के करीबी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करवाने ईडी ने दाखिल की याचिका
Modified Date: November 29, 2022 / 08:32 pm IST
Published Date: January 5, 2019 4:22 pm IST

नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ईडी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के कथित करीबी मनोज अरोड़ा के खिलाफ बेमियादी गैर-जमानती वारंट जारी करने के लिए दिल्ली की एक अदालत से अनुरोध किया है। ईडी के विशेष वकील नितेश राणा ने स्पेशल जज अरविंद कुमार के सामने यह अनुरोध किया। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए  8 जनवरी की तारीख दी है।

ईडी ने अपनी याचिका में कहा है कि बार-बार सम्मन जारी किए जाने के बावजूद मनोज अरोड़ा पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुआ। ईडी का दावा है कि अरोड़ा मामले में महत्वपूर्ण व्यक्ति है। उसे विदेशों में वाड्रा की अघोषित संपत्तियों की जानकारी है। इस तरह की संपत्तियों के लिए फंड की व्यवस्था करने में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अन्य गैर-जमानती वारंट की तरह बेमियादी गैर-जमानती वारंट की तामील के लिए समय सीमा नहीं होती।

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याचिका में दावा किया गया है कि लंदन के 12, ब्रायनस्टन स्क्वायर में संपत्ति खरीदने के लिए यूएई से आए धन का इस्तेमाल किया गया। इस संपत्ति का कथित तौर पर मालिकाना हक वाड्रा के पास है। ईडी ने कहा है कि ब्लैक मनी लॉ के तहत जांच की गई है।


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