कल ED से सत्येंद्र जैन का होगा सामना, स्पेशल CBI कोर्ट ने दी परमिशन

Ads

कल ED से सत्येंद्र जैन का होगा सामना, स्पेशल CBI कोर्ट ने दी परमिशन! ED to interrogate Satyendra Jain tomorrow in Tihar Jail

  •  
  • Publish Date - August 23, 2022 / 06:34 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:46 PM IST

नयी दिल्ली: ED to interrogate Satyendra Jain दिल्ली की एक अदालत ने धनशोधन से जुड़े एक मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को मंगलवार को नियमित जमानत दे दी। उनके वकील ने यह जानकारी दी। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने आरोपी और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद उन्हें नियमित जमानत दी। पहले पूनम जून को अंतरिम जमानत मिली थी। उन्हें इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया था। अदालत के आज के विस्तृत आदेश की अब भी प्रतीक्षा है। जैन के वकील मोहम्मद इरशाद ने बताया कि अदालत ने सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत सुनवाई की अगली तारीख 27 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी।

Read More: CG Shikshak Tabadla 2022: शिक्षकों का बंपर तबादला, जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश

ED to interrogate Satyendra Jain इस मामले में पूनम जैन पहले उनके विरूद्ध समन जारी होने पर अदालत में पेश हुई थीं और उनकी नियमित जमानत याचिका पर फैसला होने तक अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। अदालत ने यह कहते हुए पूनम जैन को अंतरिम जमानत दी थी कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया है और आरोपपत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है। अदालत ने कहा था कि नियमित जमानत आवेदन पर फैसला हो जाने तक अंतरिम जमानत प्रभाव में रहेगा।

Read More: ‘55 सालों तक आदिवासियों की सुध नहीं ली अब श्रेय लेने चले हैं,’ आदिवासी नेताओं ने साधा कांग्रेस पर निशाना

ईडी ने सत्येंद्र जैन के विरूद्ध केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी के आधार पर धनशोधन जांच शुरू की थी। ब्यूरो ने भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत जैन और अन्य के विरूद्ध 24 अगस्त, 2017 को प्राथमिकी दर्ज की थी। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि दिल्ली सरकार में 14 फरवरी, 2015 से 31 मई, 2017 तक मंत्री रहने के दौरान जैन ने जो संपत्ति अर्जित की थी, वह आय के ज्ञात स्रोत से अधिक थी।

देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए यहां करें क्लिक