नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को कोरोनाकाल में आयोजित होने वाले विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। निर्देशों में उम्मीदवारों का ऑनलाइन नॉमिनेशन, चुनाव अधिकारियों के लिए PPE किट और पोस्टल बैलेट की सुविधा के विस्तार का प्रावधान किया गया है।
चुनाव आयोग की नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब उम्मीदवारों को ऑनलाइन नॉमिनेशन करना होगा, उम्मीदवारों को प्रचार से लेकर मीटिंग तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आवश्यक होगा। किसी भी दौरे में मास्क पहनना जरूरी होगा।
चुनाव आयोग की नई गाइडलाइंस के अनुसार पोस्टल बैलेट की सुविधा अब दिव्यांगों, 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए भी होगी, इसके अलावा कोरोना पॉजिटिव और कोरोना संदिग्ध लोगों को भी पोस्टल बैलेट से वोट करने की सुविधा दी गई है।
उम्मीदवारों को सुरक्षा राशि को भी ऑनलाइन जमा करना होगा, वोटिंग के दौरान सैनिटाइजर, मास्क के साथ-साथ चुनाव अधिकारियों के लिए PPE किट का प्रावधान भी किया गया है। इसके अलावा उम्मीदवार के साथ नॉमिनेशन और प्रचार के दौरान सीमित संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रह सकेंगे। हर राज्य में जिला स्तर पर कोविड से जुड़े नोडल अधिकारियों से तालमेल के साथ काम करना होगा।
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