दिल्ली में बाहर के गैर बीएस-6 मानक वाणिज्यिक वाहनों के प्रवेश पर एक नवंबर से होगी रोक

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दिल्ली में बाहर के गैर बीएस-6 मानक वाणिज्यिक वाहनों के प्रवेश पर एक नवंबर से होगी रोक

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  • Publish Date - October 27, 2025 / 04:46 PM IST,
    Updated On - October 27, 2025 / 04:46 PM IST

नयी दिल्ली, 27 अक्टूबर (भाषा) दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देशों के मुताबिक एक नवंबर से दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर- बीएस-6 मानक सभी मालवहन वाणिज्यिक वाहनों के राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश पर रोक रहेगी। एक सार्वजनिक नोटिस में यह जानकारी दी गई।

बीएस-6 अनुपालक वाहन सख्त उत्सर्जन मानकों को पूरा करते हैं, जिससे प्रदूषण में कमी आने की उम्मीद है।

परिवहन विभाग द्वारा जारी एक सार्वजनिक नोटिस में कहा गया है कि बीएस-4 वाणिज्यिक माल वाहनों को एक संक्रमणकालीन उपाय के रूप में केवल सीमित अवधि के लिए, 31 अक्टूबर, 2026 तक, दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

हालांकि सार्वजनिक नोटिस में स्पष्ट किया गया कि दिल्ली में पंजीकृत वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों, बीएस-6 अनुकूल डीजल वाहनों, 31 अक्टूबर, 2026 तक बीएस-4 अनुपालक डीजल वाहनों या सीएनजी, एलएनजी या इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

नोटिस में कहा गया है कि वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों पर क्रमिक प्रतिक्रिया कार्ययोजना (जीआरएपी) के विभिन्न चरणों के तहत प्रतिबंध उस अवधि के दौरान लागू रहेंगे, जब तक कि कोई विशेष चरण लागू रहेगा।

राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के बढ़े स्तर के बीच 17 अक्टूबर को सीएक्यूएम की हुई बैठक में एक नवंबर से दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले वाणिज्यिक वाहनों के प्रवेश पर व्यापक प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

भाषा धीरज माधव

माधव