निर्माण स्थलों पर प्रदूषण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए अधिकारियों को छूट

निर्माण स्थलों पर प्रदूषण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए अधिकारियों को छूट

निर्माण स्थलों पर प्रदूषण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए अधिकारियों को छूट
Modified Date: November 28, 2024 / 06:57 pm IST
Published Date: November 28, 2024 6:57 pm IST

नयी दिल्ली, 28 नवंबर (भाषा) दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता पर केंद्र की समिति ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण निकायों के सदस्य सचिवों को निर्माण स्थलों पर प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों के घोर उल्लंघन के लिए कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार दिया है।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने बृहस्पतिवार को एक बैठक में निर्माण और विध्वंस स्थलों पर वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए जारी आदेशों की निगरानी और प्रवर्तन को मजबूत करने हेतु सख्त निर्देश जारी किए।

एक बयान के मुताबिक सीएक्यूएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और समितियों के सदस्य सचिव निर्माण स्थलों पर नियमों के घोर उल्लंघन के लिए जिम्मेदार इकाइयों और एजेंसियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं।

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इसने अधिकारियों को गैर-अनुपालन वाले स्थलों को बंद करने और पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क वसूलने का भी निर्देश दिया।

सीएक्यूएम ने चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की, जिसमें वायु गुणवत्ता स्तर के आधार पर प्रदूषण से निपटने के उपाय सुझाए गए हैं तथा इनके सख्त क्रियान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

भाषा रवि कांत रवि कांत अविनाश

अविनाश


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