पांच हजार रुपये के विवाद में युवक की हत्या के मामले में पिता-पुत्र दोषी करार
पांच हजार रुपये के विवाद में युवक की हत्या के मामले में पिता-पुत्र दोषी करार
नयी दिल्ली, पांच मार्च (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में उधार की 5,000 रुपये रकम लेकर हुए विवाद के बाद एक युवक की हत्या के मामले में एक व्यक्ति और उसके पिता को दोषी ठहराया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चारू अग्रवाल महबूब और उसके पिता महफूज़ के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रही थीं। दोनों पर छह मई, 2021 को अनिमेष उर्फ बल्लू की हत्या करने का आरोप था।
अदालत ने 28 फरवरी के आदेश में कहा कि गवाहों ने घटनाओं का स्वाभाविक और सुसंगत सिलसिला बताया है।
न्यायाधीश ने कहा कि गवाही से यह साबित होता है कि महबूब ने अपने पिता महफूज के साथ मिलकर साझा इरादे “हत्या की।”
अभियोजन पक्ष के अनुसार, अनिमेष और आरोपी इलाके में दोस्तों के एक ही गुट थे। घटना से करीब छह महीने पहले महबूब ने बल्लू से 5,000 रुपये उधार लिए थे और बार-बार कहने के बावजूद वह रकम वापस नहीं कर रहा था, जिससे दोनों के बीच तनाव पैदा हो गया था।
छह मई, 2021 को बाबरपुर में महबूब ने चाकू से बल्लू पर कई प्रहार किए। इस दौरान महफूज ने बल्लू को पकड़ रखा था और अपने बेटे को उसे मार डालने के लिए उकसा रहा था।
भाषा खारी रंजन
रंजन

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