महिला ने ससुराल के लोगों पर लगाए यौन शोषण करने और यातना देने के आरोप, प्राथमिकी दर्ज
महिला ने ससुराल के लोगों पर लगाए यौन शोषण करने और यातना देने के आरोप, प्राथमिकी दर्ज
कानपुर (उप्र), एक अप्रैल (भाषा) कानपुर जिले में एक महिला ने पति और ससुराल वालों पर तांत्रिक अनुष्ठानों में शामिल होने के लिए मजबूर करने, यौन शोषण करने और लंबे समय तक शारीरिक व मानसिक यातना देने का आरोप लगाया है।
पुलिस ने इस सिलसिले में दर्ज शिकायत के हवाले से बताया कि सचेंडी थाना क्षेत्र के एक इलाके की रहने वाली 25 वर्षीय एक महिला ने छह मार्च 2024 को पांडु नगर के रहने वाले जौहरी कौतुक मिश्रा से शादी की थी।
शिकायत के अनुसार महिला का कहना है कि शादी के समय उसके मायके के लोगों ने एक लग्जरी कार और सोने-चांदी के जेवरात समेत काफी दहेज दिया था, लेकिन इसके बावजूद ससुराल के लोग एक मकान, एक किलोग्राम सोना और नकदी की मांग करते रहे।
पुलिस के अनुसार महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उसे बार-बार देर रात होने वाले तांत्रिक अनुष्ठानों में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता था, और कभी-कभी तो उसे बिना कपड़ों के ही इसमें शामिल होना पड़ता था।
पुलिस के अनुसार महिला ने दावा किया कि जब उसने इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई और उसे मानसिक रूप से परेशान किया गया।
पुलिस ने बताया कि महिला ने अपने पति और ससुर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एक बार उन्होंने जबरदस्ती उसके कपड़े उतार दिए और उसे ऐसे अनुष्ठानों में हिस्सा लेने के लिए मजबूर किया।
पुलिस के अनुसार महिला ने अपने ससुर पर दुराचार का आरोप लगाते हुए कहा कि उसे उनके साथ एक कमरे में बंद कर दिया जाता था और अगर वह इनकार करती तो उसे ‘तंत्र-मंत्र’ का डर दिखाया जाता था।
महिला ने बताया कि उसने जनवरी 2025 में अपने मायके लौटने से पहले कई महीनों तक यह अत्याचार सहन किया लेकिन बाद में उसने अपने मायके के लोगों को इन घटनाओं के बारे में बताया।
पुलिस ने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर रविवार को महिला थाने में उसके पति, ससुर, सास, देवर और एक अन्य रिश्तेदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।
पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया कि मामला भारतीय न्याय संहिता के संबंधित प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया है, जिसमें क्रूरता, मारपीट, यौन शोषण, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक धमकी के आरोप शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि इसके साथ ही दहेज निषेध अधिनियम की धाराएं भी लगाई गई हैं।
लाल ने कहा कि पुलिस को आरोपों की जांच कर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
भाषा सं. सलीम जोहेब
जोहेब

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