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BJP EX MLA Suresh Rathore: अभिनेत्री से दूसरी शादी करने वाले पूर्व बीजेपी विधायक पर गिरी गाज, 6 साल के लिए पार्टी से बाहर
BJP EX MLA Suresh Rathore: जिसके बाद से ही भाजपा पार्टी पर ही लोग सवाल उठाने लगे थे। राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू किया जा चुका है, जिसके तहत एक पत्नी के रहते दूसरी शादी करना अपराध की श्रेणी में आता है।
Publish Date - June 29, 2025 / 05:37 PM IST,
Updated On - June 29, 2025 / 05:38 PM IST
BJP EX MLA Suresh Rathore, image source: social media
HIGHLIGHTS
राज्य में UCC लागू, इसके तहत दूसरी शादी अपराध
अभिनेत्री उर्मिला सनावर के साथ वैवाहिक संबंधों को लेकर सार्वजनिक ऐलान
उत्तराखंड: BJP EX MLA Suresh Rathore, दो शादियों के आरोप में भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया है। सुरेश राठौर उत्तराखंड भाजपा के पुराने और विवादों में रहे नेता हैं। राज्य में UCC लागू है, इसके तहत दूसरी शादी अपराध माना गया है।
सुरेश राठौर हरिद्वार जिले की ज्वालापुर सीट से विधायक रह चुके हैं। उनके द्वारा दो शादी करने का मामला सामने आने के बाद बड़ा राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। राठौर ने हाल ही में सहारनपुर की अभिनेत्री उर्मिला सनावर के साथ अपने वैवाहिक संबंधों को लेकर सार्वजनिक ऐलान किया था।
भाजपा ने भेजा था कारण बताओ नोटिस
जिसके बाद से ही भाजपा पार्टी पर ही लोग सवाल उठाने लगे थे। राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू किया जा चुका है, जिसके तहत एक पत्नी के रहते दूसरी शादी करना अपराध की श्रेणी में आता है। इसी को लेकर बीजेपी ने सुरेश राठौर को अनुशासनहीनता और पार्टी की साख को नुकसान पहुंचाने के आरोप में कारण बताओ नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा था। लेकिन तय समय में संतोषजनक जवाब न मिलने पर भाजपा ने सख्त कार्रवाई करते हुए राठौर को छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया।
कांग्रेस ने दागे तीखे सवाल
BJP EX MLA Suresh Rathore, इस मामले के सामने आने क बाद कांग्रेस ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भाजपा अपने नेताओं पर कानून लागू नहीं कर रही है और UCC को केवल विपक्ष के लिए हथियार के तौर पर उपयोग कर रही है। कांग्रेस ने कहा कि जब कानून सबके लिए समान है, तो राठौर पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अब सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या सुरेश राठौर पर UCC के तहत कोई कानूनी कार्यवाही होगी या मामला केवल पार्टी निष्कासन तक ही सीमित रहेगा?
उत्तर: भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर पर एक पत्नी के रहते दूसरी शादी करने का आरोप है, जो उत्तराखंड में लागू UCC (Uniform Civil Code) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। पार्टी ने इसे अनुशासनहीनता और पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला आचरण मानते हुए उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के तहत दो शादियाँ क्यों गैरकानूनी हैं?
उत्तर: उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है जहाँ UCC लागू किया गया है, जिसके अनुसार सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, और उत्तराधिकार जैसे मामलों में एक समान कानून होगा। इस कानून के तहत, एक व्यक्ति एक ही विवाह रख सकता है; दूसरी शादी करना गैरकानूनी है, जब तक कि पहली शादी खत्म न हो (तलाक या मृत्यु से)।
क्या सुरेश राठौर पर अब कानूनी कार्यवाही भी होगी?
उत्तर: अब तक उनके खिलाफ पार्टी-स्तरीय कार्रवाई हुई है (6 साल का निष्कासन), लेकिन कानूनी कार्रवाई अभी नहीं हुई है। हालांकि, विपक्षी पार्टियों खासकर कांग्रेस ने मांग की है कि UCC के अनुसार सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। यह निर्णय अब राज्य सरकार या संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर निर्भर करेगा।
सुरेश राठौर का विवाद क्या है और उन्होंने क्या कहा?
उत्तर: सुरेश राठौर पहले से शादीशुदा हैं और उन्होंने हाल ही में सहारनपुर की अभिनेत्री उर्मिला सनावर के साथ अपने वैवाहिक संबंधों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। यही कारण है कि उन पर दोहरी शादी का आरोप लगा और मामला चर्चा में आ गया। अब तक उनकी ओर से कोई ठोस कानूनी सफाई या प्रतिक्रिया नहीं आई है।