बेंगलुरु में ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी को पीटने के आरोप में चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

बेंगलुरु में ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी को पीटने के आरोप में चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

बेंगलुरु में ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी को पीटने के आरोप में चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
Modified Date: August 16, 2026 / 09:27 pm IST
Published Date: August 16, 2026 9:27 pm IST

बेंगलुरु, 16 अगस्त (भाषा) कर्नाटक के बेंगलुरु में ड्यूटी के दौरान 33 वर्षीय महिला उपनिरीक्षक को कथित तौर पर पीटने, उनकी शारीरिक बनावट को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने और उन्हें धमकी देने के आरोप में चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार, घटना 12 अगस्त की है, जब महिला पुलिसकर्मी के. आर. पुरम यातायात थाने में ड्यूटी पर तैनात थीं।

पुलिस ने बताया कि उन्होंने हेमंत रेड्डी नाम के एक व्यक्ति को यातायात से जुड़े मामले को लेकर कांस्टेबल मंजूनाथ से बहस करते देखा।

हेमंत ने खुद को वकील बताया था।

पुलिस के अनुसार, जब उपनिरीक्षक ने बीच-बचाव किया और हेमंत से पूछताछ की, तो उसने उनसे भी कथित तौर पर बहस शुरू कर दी, उनका हाथ पकड़कर खींचा और उनसे मारपीट की, जिससे उन्हें चोटें आईं।

पास में ड्यूटी पर तैनात उनके सहकर्मियों ने कथित तौर पर बीच-बचाव किया।

प्राथमिकी के अनुसार, इसके बाद हेमंत ने अपने दोस्त राहुल को मौके पर बुलाया और उसने महिला पुलिसकर्मी का दाहिना हाथ कथित तौर पर पकड़कर खींचा और उनके साथ मारपीट की, जिससे उनकी एक उंगली में चोट आई।

महिला पुलिसकर्मी ने बताया कि उन्होंने आत्मरक्षा में राहुल को धक्का देकर दूर किया और सहकर्मी से आपातकालीन हेल्पलाइन 112 पर फोन करने को कहा। प्राथमिकी के मुताबिक, बाद में हेमंत का भाई हर्षित और उनके पिता राधाकृष्ण समेत कुछ अन्य लोग भी मौके पर पहुंचे तथा उन्होंने भी महिला पुलिसकर्मी के साथ कथित तौर पर गाली-गलौज, मारपीट की तथा उन्हें धमकाया।

प्राथमिकी में बताया गया, महिला पुलिसकर्मी ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उनके शरीर और रूप-रंग को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं तथा उनके साथ अश्लील व अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया।

पुलिस ने बताया कि महिला पुलिसकर्मी की शिकायत के आधार पर चारों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 (महिला की गरिमा भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 121(1) (लोक सेवक को ड्यूटी से रोकने के लिए जानबूझकर चोट या गंभीर चोट पहुंचाना), 132 (लोक सेवक को कर्तव्य निभाने से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 351(2) (आपराधिक धमकी), 352 (शांति भंग करने के लिए उकसाने के इरादे से जानबूझकर अपमान) और 3(5) (साझा मंशा) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है।

भाषा

जितेंद्र दिलीप

दिलीप


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