गोवा की अदालत ने लूथरा बंधुओं को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेजा
गोवा की अदालत ने लूथरा बंधुओं को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेजा
पणजी, 17 दिसंबर (भाषा) उत्तर गोवा की एक अदालत ने ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब के सह-मालिक गौरव और सौरभ लूथरा को बुधवार को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।
थाईलैंड से निर्वासित होने के बाद दिल्ली पहुंचते ही लूथरा बंधुओं को छह दिसंबर को क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत के मामले में मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर गोवा के जिला अस्पताल में दो बार स्वास्थ्य जांच कराने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया।
मापुसा की प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट पूजा सरदेसाई ने दोनों भाइयों को पांच दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया।
इस घटना में अपने परिवार के चार सदस्यों को खोने वाली भावना जोशी का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता विष्णु जोशी ने कहा कि आरोपी खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए ‘विशेष रियायत’ की मांग कर रहे हैं।
उन्होंने कहा, ‘हमने कहा था कि उन्हें कोई अतिरिक्त छूट नहीं दी जानी चाहिए,’ और साथ ही यह भी कहा कि अदालत ने इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि यह मामला ‘सामूहिक नरसंहार के रूप में 25 लोगों की मौत’ से संबंधित है।
विष्णु जोशी ने कहा, “चूंकि वे लगातार मेडिकल जांच के लिए दबाव डालते रहे, इसलिए अदालत ने उनके स्वास्थ्य की दोबारा जांच का आदेश दिया। मेडिकल जांच में यह स्पष्ट है कि उन्हें किसी विशेष सुविधा की आवश्यकता नहीं है। आरोपियों ने हवालात में अच्छे गद्दे जैसी विशेष सुविधाओं की मांग की, जिसे अदालत ने अस्वीकार कर दिया।”
गोवा पुलिस की एक टीम लूथरा बंधुओं के साथ सुबह 10.45 बजे उत्तरी गोवा के मोपा स्थित मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची।
दोनों को पहले उत्तरी गोवा के सियोलिम स्थित एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा जांच के लिए ले जाया गया। बाद में उन्हें उत्तरी गोवा के मापुसा स्थित जिला अस्पताल में ले जाया गया।
स्वास्थ्य जांच के बाद दोनों को अदालत में लाया गया।
अदालत ने निर्देश दिया कि आरोपियों को दोबारा चिकित्सा जांच के लिए भेजा जाए। इसके बाद दोनों को फिर से जिला अस्पताल ले जाया गया।
बाद में उन्हें न्यायाधीश सरदेसाई के सामने पेश किया गया, जिन्होंने आरोपियों को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
अरपोरा गांव में घटना के बाद अंजुना पुलिस ने लूथरा बंधुओं के खिलाफ गैर इरादतन हत्या सहित विभिन्न आरोपों में मामला दर्ज किया था।
थाईलैंड से निर्वासित होने के बाद दिल्ली पहुंचते ही लूथरा बंधुओं को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। वहां की एक अदालत ने गोवा पुलिस को उनकी दो दिन की ट्रांजिट रिमांड की अनुमति दी।
दोनों आरोपी सात दिसंबर की सुबह अपने नाइट क्लब में आग लगने के कुछ घंटों बाद थाईलैंड के फुकेट भाग गए थे, जिसके बाद अधिकारियों ने उनके खिलाफ इंटरपोल का ‘ब्लू कॉर्नर नोटिस’ जारी करवाया और उनके पासपोर्ट रद्द कर दिए गए।
भारत सरकार के अनुरोध के बाद 11 दिसंबर को थाई अधिकारियों ने उन्हें फुकेट में हिरासत में ले लिया था। भारत सरकार ने दोनों देशों के बीच कानूनी संधियों के तहत उन्हें निर्वासित करने के लिए थाईलैंड के अधिकारियों के साथ समन्वय किया।
गोवा पुलिस इस अग्निकांड के संबंध में नाइट क्लब के पांच प्रबंधकों और कर्मचारियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।
भाषा नोमान प्रशांत
प्रशांत

Facebook



