गोवा नाइट क्लब आग मामला: भाजपा विधायक ने बिना किसी दस्तावेज के लाइसेंस जारी होने का दावा किया

गोवा नाइट क्लब आग मामला: भाजपा विधायक ने बिना किसी दस्तावेज के लाइसेंस जारी होने का दावा किया

  •  
  • Publish Date - December 7, 2025 / 11:01 PM IST,
    Updated On - December 7, 2025 / 11:01 PM IST

पणजी, सात दिसंबर (भाषा) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की गोवा इकाई के विधायक माइकल लोबो ने रविवार को दावा किया कि अरपोरा स्थित नाइट क्लब का लाइसेंस स्थानीय पंचायत ने बिना किसी दस्तावेज के जारी किया था।

इस नाइट क्लब में रविवार रात लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत हो गई थी।

कलंगुट से विधायक ने पत्रकारों से कहा कि सभी विभागों के लिए सतर्कता बरतना जरूरी है। उन्होंने कहा कि गोवा एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, इसलिए सुरक्षा उपायों पर ध्यान देना आवश्यक है।

आग की चपेट में आया नाइट क्लब कलंगुट विधानसभा क्षेत्र में आता है।

लोबो ने कहा, ‘‘मुझे पता चला है कि पंचायत ने 2023 में इस परिसर में एक रेस्तरां और नाइट क्लब खोलने के लिए लाइसेंस जारी किया था। लाइसेंस कुछ दस्तावेजों के आधार पर दिया जाना चाहिए, जो मौजूद नहीं हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कोई अनंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) नहीं था। अग्निशमन लाइसेंस सीधे दे दिया गया था।’’

अरपोरा स्थित ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइट क्लब में लगी आग में 25 लोग मारे गए। मृतकों में चार पर्यटक और 14 कर्मचारी शामिल हैं।

लोबो ने कहा कि जब तीन साल पहले मुंबई में ऐसी ही घटना हुई थी, तब उन्होंने चिंता जताई थी।

भाषा सुरभि पारुल

पारुल