गोवा नाइटक्लब अग्निकांड : ईडी ने 11 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

गोवा नाइटक्लब अग्निकांड : ईडी ने 11 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

गोवा नाइटक्लब अग्निकांड : ईडी ने 11 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
Modified Date: May 27, 2026 / 09:04 pm IST
Published Date: May 27, 2026 9:04 pm IST

नयी दिल्ली, 27 मई (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गोवा के एक नाइट क्लब के अवैध संचालन से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के तहत 11 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है। इस नाइट क्लब में पिछले साल दिसंबर में भीषण आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी।

ईडी ने बुधवार को एक बयान में कहा कि उत्तर गोवा के अरपोरा स्थित ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइट क्लब के खिलाफ दर्ज मामले के सिलसिले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 11 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति की अस्थाई कुर्की की गई है।

हालांकि, बयान में उन लोगों की पहचान जाहिर नहीं की गई है, जिनकी संपत्ति कुर्क की गई है।

इसमें कहा गया है कि ताजा कार्रवाई के साथ मामले में अब तक कुर्क और जब्त की गई संपत्ति की कुल कीमत बढ़कर 29.05 करोड़ रुपये हो गई है।

अप्रैल में ईडी ने इस मामले में 17.45 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।

‘बर्च बाय रोमियो लेन’ में पिछले साल छह दिसंबर को एक डांस पार्टी के दौरान लगी आग में 25 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे।

ईडी की जांच गोवा पुलिस की ओर से अंजुना और मापुसा थानों में नाइट क्लब के प्रवर्तक सौरभ और गौरव लूथरा सहित अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के विभिन्न प्रावधानों के तहत दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है।

ये प्राथमिकी न केवल आग लगने की घटना से, बल्कि नियामक अनुमोदन हासिल करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) और अन्य वैधानिक दस्तावेजों की कथित जालसाजी से भी संबंधित हैं।

ईडी के मुताबिक, ‘बीइंग जीएस हॉस्पिटैलिटी गोवा अर्पोरा एलएलपी’ बिना अनिवार्य वैधानिक अनुमतियों के इस नाइट क्लब का संचालन कर रहा था, जिसमें अग्नि सुरक्षा संबंधी एनओसी भी शामिल है।

भाषा पारुल माधव

माधव


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