दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों को प्रदत्त संरक्षणों का उल्लेख किया सरकार ने

दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों को प्रदत्त संरक्षणों का उल्लेख किया सरकार ने

दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों को प्रदत्त संरक्षणों का उल्लेख किया सरकार ने
Modified Date: November 29, 2022 / 08:58 pm IST
Published Date: September 7, 2020 12:56 pm IST

नयी दिल्ली, सात सितंबर (भाषा) कार्मिक मंत्रालय ने कानूनों में दिव्यांग कर्मचारियों को प्रदत्त संरक्षणों को रेखांकित करते हुए कहा कि जो दिव्यांग सरकारी कर्मी अपनी मुश्किलों के चलते स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगते हैं, वे उन्हीं वेतनमान और लाभों के साथ सेवा में बने रह सकते हैं।

मंत्रालय ने दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 20 के तहत प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रत्येक सरकारी संस्थान दिव्यांग कर्मचारियों को उचित और अनुकूल वातावरण प्रदान करेगा।

मंत्रालय ने कहा कि दिव्यांगता के आधार पर किसी व्यक्ति को पदोन्नति से नहीं रोका जाएगा। उसने कहा कि रोजगार से जुड़े मामले में कोई सरकारी संस्थान किसी दिव्यांग के साथ भेदभाव नहीं करेगा।

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मंत्रालय ने मई 2015 में जारी निर्देशों के स्थान पर नया आदेश जारी किया है। मई 2015 के आदेश में कहा गया था कि अधिकारियों के संज्ञान में ऐसे मामले आये हैं जिनमें सरकारी सेवक दिव्यांगता के कारण उनके सामने आ रहीं कठिनाइयों के आधार पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन करते हैं क्योंकि उन्हें संबंधित कानूनों के तहत प्रदत्त संरक्षण की जानकारी नहीं होती है।

भाषा वैभव नरेश

नरेश


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