गोंडल में 100 वर्ष पुराने दो पुलों की स्थिति पर विशेषज्ञों की राय ले सरकार : अदालत

गोंडल में 100 वर्ष पुराने दो पुलों की स्थिति पर विशेषज्ञों की राय ले सरकार : अदालत

गोंडल में 100 वर्ष पुराने दो पुलों की स्थिति पर विशेषज्ञों की राय ले सरकार : अदालत
Modified Date: June 6, 2023 / 05:05 pm IST
Published Date: June 6, 2023 5:05 pm IST

अहमदाबाद, छह जून (भाषा) गुजरात उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य सरकार को राजकोट जिले के गोंडल शहर में 100 वर्ष पुराने दो पुलों की स्थिति पर विशेषज्ञों की राय लेने का निर्देश दिया।

अदालत ने मोरबी पुल के ढहने जैसी घटनाओं से बचने के लिए उनकी मरम्मत की मांग वाली एक जनहित याचिका पर यह निर्देश दिया।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ए.जे. देसाई और न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव की खंडपीठ ने राज्य सरकार को पुलों की भौतिक जांच करने और 28 जून को सुनवाई की अगली तारीख तक एक रिपोर्ट दाखिल करने के लिए विशेषज्ञों की तैनाती करने का निर्देश दिया।

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इसने अन्य उत्तरदाताओं के साथ गोंडल नगरपालिका और पथ एवं भवन विभाग के अतिरिक्त अभियंता (डिजाइन) को भी नोटिस जारी किया।

वकील यतीश देसाई द्वारा दायर एक जनहित याचिका में कहा गया है कि गोंडल नदी पर स्थित दोनों पुल लगभग एक सदी पुराने हैं और बहुत ही जीर्ण-शीर्ण स्थिति में हैं।

इसमें कहा गया कि कई अन्य इमारतों की तरह, पुलों का निर्माण तत्कालीन राजा भगवतसिंहजी महाराज ने किया था। याचिका में कहा गया है कि शहर और आसपास के गांवों का यातायात इन पुलों से होकर गुजरता है, तथा मानसून के दौरान पानी पुल के ऊपर से बहने लगता है, और व्यस्त समय के दौरान संरचनाओं में ट्रैफिक जाम भी देखा जाता है क्योंकि वे गोंडल में प्रवेश बिंदु के रूप में काम करते हैं।

देसाई ने याचिका में दावा किया कि उन्होंने इन पुलों की स्थिति के मुद्दे को उठाने के लिए विभिन्न अधिकारियों से संपर्क किया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मोरबी झूला पुल के ढहने जैसी घटनाएं न हों।

भाषा प्रशांत माधव

माधव


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