गुजरात: अवैध रूप से मछली पकड़ने में इस्तेमाल की जा रहीं 55 नौकाएं जब्त

गुजरात: अवैध रूप से मछली पकड़ने में इस्तेमाल की जा रहीं 55 नौकाएं जब्त

गुजरात: अवैध रूप से मछली पकड़ने में इस्तेमाल की जा रहीं 55 नौकाएं जब्त
Modified Date: April 12, 2026 / 10:32 pm IST
Published Date: April 12, 2026 10:32 pm IST

देवभूमि द्वारका, 12 अप्रैल (भाषा) गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में कथित तौर पर अवैध रूप से मछली पकड़ने में इस्तेमाल की जा रहीं 55 नौकाओं को पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि एक विशेष अभियान समूह (एसओजी) के कर्मियों ने नौकाओं के हुक लगे धागे की सहायता से मछली पकड़ने में लिप्त होने के लिए यह कार्रवाई की गई।

राज्य में प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव के कारण हुक लगे धागे की सहायता से मछली पकड़ना (लाइन फिशिंग) प्रतिबंधित है।

आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, मिली सूचनाओं के आधार पर एसओजी टीम ने कई स्थानों पर जांच की और ओखा मढ़ी क्षेत्र में चार समूहों में संचालित 55 नावों को ‘लाइन फिशिंग’ में लिप्त पाया।

बयान में कहा गया है कि पुलिस ने नावों को जब्त कर लिया है और उनके मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

बयान के अनुसार, राज्य सरकार ने ‘लाइन फिशिंग’ और ‘लाइट फिशिंग’ विधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है।

‘लाइट फिशिंग’ के तहत मछली पकड़ने के लिए रोशनी या मछली आकर्षित करने वाले उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जो नाव पर लगे जनरेटर के साथ या उसके बिना संचालित होते हैं, ताकि अधिक मछलियों को पकड़ा जा सके।

इसमें बताया गया है कि ‘लाइन फिशिंग’ के तहत मछली पकड़ने के लिए मछुआरे दो से अधिक नावों के समूह में काम करते हैं और समन्वित तरीके से हुक लगे धागे बिछाते हैं।

इसमें कहा गया है कि इस तरह से मछली पकड़ने वाली नौकाओं के मालिक गुजरात मत्स्य पालन (संशोधन) नियम, 2025 के तहत जुर्माने और दंड के लिए उत्तरदायी हैं।

भाषा तान्या नरेश संतोष

संतोष

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