हरियाणा : महंत की हत्या के दोषी दो साधुओं को उम्रकैद |

हरियाणा : महंत की हत्या के दोषी दो साधुओं को उम्रकैद

हरियाणा : महंत की हत्या के दोषी दो साधुओं को उम्रकैद

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 09:00 PM IST, Published Date : October 28, 2022/9:35 pm IST

जींद, 28 अक्टूबर (भाषा) हरियाणा के जींद में एक अदालत ने लगभग पौने चार साल पहले गांव पोकरीखेड़ी स्थित पुष्कर तीर्थ मंदिर के महंत की लूटपाट के बाद हत्या करने के जुर्म में दो साधुओं को उम्रकैद की सजा सुनाई।

अदालत ने दोनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह सिद्धू की अदालत ने इस मामले में एक अन्य साधु को दस वर्ष की कैद तथा तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

गांव पोकरीखेड़ी निवासी कुलदीप ने 20 फरवरी 2019 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि मूलत: गांव शेरीखांडा सोनीपत निवासी प्रणायीनाथ (68) लगभग 50 वर्षों से गांव पोकरीखेड़ी स्थित पुष्कर तीर्थ मंदिर में रह रहे थे।

शिकायत के मुताबिक, अज्ञात लोगों ने महंत प्रणायीनाथ की हत्या कर चांदी का रथ, सोने व रूद्राक्ष की माला व अन्य सामान लूट लिया।

महंत की हत्या का उस समय पता चला जब सुबह सफाई करने के लिए ग्रामीण मंदिर में पहुंचे।

पुलिस जांच में बाबा सोनूनाथ, बाबा महेशनाथ तथा बाबा संदीपनाथ का नाम सामने आया था। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया था।

शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह सिद्धू की अदालत ने बाबा महेशनाथ व बाबा संदीपनाथ को उम्रकैद जबकि बाबा सोनूनाथ को दस वर्ष कैद की सजा सुनाई है।

भाषा सं शफीक

शफीक

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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