उच्च न्यायालय ने समन को चुनौती देने वाली सोरेन की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया

उच्च न्यायालय ने समन को चुनौती देने वाली सोरेन की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया

उच्च न्यायालय ने समन को चुनौती देने वाली सोरेन की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया
Modified Date: December 4, 2025 / 04:07 pm IST
Published Date: December 4, 2025 4:07 pm IST

रांची, चार दिसंबर (भाषा) झारखंड उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दायर उस याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया जिसमें कथित भूमि घोटाला मामले में उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती दी गई है।

एमपी/एमएलए अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज एक मामले में सोरेन को पेश होने के लिए समन जारी किया था। सोरेन को पहले जारी किए गए कई नोटिस पर पूछताछ के लिए पेश न होने पर ईडी ने अदालत का रुख किया था।

उच्च न्यायालय ने कहा कि वह 18 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई कर सकता है।

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इस बीच, उच्च न्यायालय ने एमपी-एमएलए अदालत को मामले की कार्यवाही 12 दिसंबर को समायोजित करने का निर्देश दिया।

उच्च न्यायालय ने सोरेन द्वारा छह दिसंबर को एमपी-एमएलए अदालत में पेश होने के लिए दिए गए हलफनामे पर भी गौर किया।

भाषा शफीक नरेश

नरेश


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