उच्च न्यायालय ने सोने की तस्करी मामले में रान्या राव की हिरासत में हस्तक्षेप करने से किया इनकार

उच्च न्यायालय ने सोने की तस्करी मामले में रान्या राव की हिरासत में हस्तक्षेप करने से किया इनकार

उच्च न्यायालय ने सोने की तस्करी मामले में रान्या राव की हिरासत में हस्तक्षेप करने से किया इनकार
Modified Date: December 20, 2025 / 03:36 pm IST
Published Date: December 20, 2025 3:36 pm IST

बेंगलुरु, 20 दिसंबर (भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस साल की शुरुआत में दर्ज किए गए सोने की तस्करी मामले में कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव को विदेशी मुद्रा और तस्करी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (सीओएफईपीओएसए) के तहत एहतियातन हिरासत में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।

न्यायमूर्ति अनु शिवरमन और न्यायमूर्ति विजयकुमार ए. पाटिल की खंडपीठ ने शुक्रवार को राव की मां, एच. पी. रोहिणी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने सीओएफईपीओएसए के तहत अपनी बेटी के खिलाफ जारी हिरासत आदेश की वैधता पर सवाल उठाया था।

राव को राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने तीन मार्च 2025 को केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि राव के पास से 14.2 किलोग्राम सोना बरामद किया गया, जिसकी कीमत 12.56 करोड़ रुपये है।

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डीआरआई के अनुसार, राव ने कथित तौर पर सोने को बेल्ट और जैकेट में छिपाकर सीमा शुल्क जांच से बचने का प्रयास किया।

जांचकर्ताओं का दावा है कि राव ने जांच से बचने के लिए हवाई अड्डे के वीवीआईपी निकास द्वार का भी इस्तेमाल किया।

राव के आवास पर तलाशी के दौरान कथित तौर पर 2.06 करोड़ रुपये के आभूषण और 2.67 करोड़ रुपये नगद जब्त किए गए।

राव की दुबई की लगातार यात्रा और हवाई अड्डे पर विशेष पहुंच के कथित दुरुपयोग की खबरों के बाद इस मामले ने व्यापक ध्यान आकर्षित किया।

भाषा खारी प्रशांत

प्रशांत


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