Hearing on new Waqf law completed || Image- IBC24 News File
Hearing on new Waqf law completed: नई दिल्ली: तीन दिनों तक चली लम्बी सुनवाई के बाद आज नए वक़्फ़ बिल को चुनौती वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। इस पूरे मामले की सुनवाई सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने की है।
आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार की तरफ से अदालत में अपना पक्ष रखा। वहीं, राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार की ओर से पेश वकीलों ने केंद्र का समर्थन किया। जबकि याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल, राजीव धवन, हुजैफा अहमदी और अभिषेक मनु सिंघवी ने सरकार की दलीलों को जमकर काटा।
Hearing on new Waqf law completed: सुनवाई के दौरान मेहता ने फिर से कहा कि ये कानून गैर-मुस्लिम को वक्फ दान देने से वंचित नहीं करता। यही कारण है कि 5 साल -आपको यह दिखाना होगा कि आप मुस्लिम हैं और वक्फ के इस तरीके का इस्तेमाल धोखाधड़ी के लिए नहीं करते हैं।
In the Waqf Amendment case, the Supreme Court has concluded the hearing on the petition seeking interim relief. The verdict has been reserved. The petitioners have sought an interim stay on the implementation of the law pic.twitter.com/ZQZ0h8Lw0q
— IANS (@ians_india) May 22, 2025