Hearing on new Waqf law completed || नए वक़्फ़ क़ानून पर पूरी हुई सुनवाई

New Waqf law Hearing: नए वक़्फ़ क़ानून पर पूरी हुई सुनवाई.. फैसला रखा गया सुरक्षित, तीन दिनों तक हुई लम्बी बहस

सुनवाई के दौरान मेहता ने फिर से कहा कि ये कानून गैर-मुस्लिम को वक्फ दान देने से वंचित नहीं करता। यही कारण है कि 5 साल -आपको यह दिखाना होगा कि आप मुस्लिम हैं और वक्फ के इस तरीके का इस्तेमाल धोखाधड़ी के लिए नहीं करते हैं।

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Modified Date: May 22, 2025 / 04:57 PM IST
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Published Date: May 22, 2025 4:54 pm IST
HIGHLIGHTS
  • सुप्रीम कोर्ट ने नए वक्फ कानून पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा।
  • केंद्र, राजस्थान और हरियाणा सरकारों ने वक्फ कानून का समर्थन किया।
  • याचिकाकर्ताओं ने वक्फ कानून को भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक बताया।

Hearing on new Waqf law completed: नई दिल्ली: तीन दिनों तक चली लम्बी सुनवाई के बाद आज नए वक़्फ़ बिल को चुनौती वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। इस पूरे मामले की सुनवाई सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने की है।

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आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार की तरफ से अदालत में अपना पक्ष रखा। वहीं, राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार की ओर से पेश वकीलों ने केंद्र का समर्थन किया। जबकि याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल, राजीव धवन, हुजैफा अहमदी और अभिषेक मनु सिंघवी ने सरकार की दलीलों को जमकर काटा।

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Hearing on new Waqf law completed: सुनवाई के दौरान मेहता ने फिर से कहा कि ये कानून गैर-मुस्लिम को वक्फ दान देने से वंचित नहीं करता। यही कारण है कि 5 साल -आपको यह दिखाना होगा कि आप मुस्लिम हैं और वक्फ के इस तरीके का इस्तेमाल धोखाधड़ी के लिए नहीं करते हैं।