Govt Employee Promotion Update : सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, प्रमोशन को लेकर हाईकोर्ट से आया बड़ा अपडेट, सरकार दिया ये आदेश
सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, प्रमोशन को लेकर हाईकोर्ट से आया बड़ा अपडेट, High Court Ordered Govt to Promote Government Employees
High Court Order to Promotion
जयपुरः High Court Order to Promotion प्रमोशन के इंतजार में बैठे प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को हाईकोर्ट से एक खुशखबरी मिली है। हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर राज्य सरकार को बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने दो याचिकाओं को मंजूर करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार और राजस्थान चिकित्सा शिक्षा समिति को निर्देश दिए कि भूतलक्षी प्रभाव से पदोन्नति रिक्तियां घोषित कर याचिकाकर्ताओं को पूर्व तिथि से पदोन्नति, वरिष्ठता और नोशनल परिलाभ दिए जाएं। कोर्ट ने कहा कि सरकार का यह दायित्व है कि वह कर्मचारी की पदोन्नति में जानबूझकर बाधक नहीं बने।
High Court Order to Promotion दरअसल, राजस्थान की डॉ. रीना जैन एवं अन्य की ओर से डेमोस्ट्रेटर से सहायक प्रोफेसर तथा अन्य याचिकाकर्ताओं ने सहायक प्रोफेसर ने सह प्रोफेसर पद पर पदोन्नति की रिक्तियां घोषित नहीं किए जाने को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2017 में चिकित्सा समिति का गठन करते हुए राज्य में आठ जगह जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में परिवर्तित किया और नियमों में 50 फीसदी पद पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान किया। इसके बावजूद लगातार आठ बार विज्ञापन जारी कर सीधी भर्ती ही की।
हाईकोर्ट ने कही ये बात
High Court Order to Promotion न्यायाधीश अरुण मोंगा की एकल पीठ दलीलें सुनने के बाद माना कि सभी चिकित्सकों की सेवाएं तीन साल से अधिक हो चुकी थी, लिहाजा वे सभी पदोन्नति के पात्र हैं। उन्होंने राज्य चिकित्सा शिक्षा समिति को निर्देश दिए कि याचिका दायर करने के वर्ष 2021 से ही पदोन्नति रिक्तियां घोषित कर भूतलक्षी प्रभाव से जिस दिन से सीधी भर्तियां की गई है,उसी दिन से पदोन्नति के लाभ, सीधी भर्ती से नियुक्त चिकित्सकों से वरीयता और वरिष्ठता और नोशनल परिलाभ प्रदान किए जाएं।

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