हिमाचल प्रदेश : संक्रम्रण के मामले बढ़ने के बाद कांगड़ा जिले में नयी पाबंदियां

हिमाचल प्रदेश : संक्रम्रण के मामले बढ़ने के बाद कांगड़ा जिले में नयी पाबंदियां

हिमाचल प्रदेश : संक्रम्रण के मामले बढ़ने के बाद कांगड़ा जिले में नयी पाबंदियां
Modified Date: November 29, 2022 / 08:45 pm IST
Published Date: March 26, 2021 11:43 am IST

धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश), 26 मार्च (भाषा) कोविड-19 के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए कांगड़ा जिला प्रशासन ने शुक्रवार को आदेश जारी कर सभी प्रकार की सभाओं एवं जमावड़ों पर पाबंदी लगा दी और जिले में बाहर से आने वाले कामगारों को सात दिन के पृथक-वास में रखने को कहा है।

कांगड़ा के उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति द्वारा जारी आदेश के अनुसार, होली के त्योहार पर भी जमावड़े पर पाबंदी है।

उपायुक्त ने आपदा प्रबंधन कानून, 2005 की धारा 34 के तहत पाबंदियां लगायी हैं।

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आदेश के अनुसार, विवाह, अंतिम संस्कार और धर्मशाला तथा पालमपुर नगर निकाय क्षेत्रों में जहां चुनाव हो रहे हैं, वहां चुनावी प्रक्रिया को छोड़कर अन्य सभी जमावड़ों/कार्यक्रमों पर पाबंदी लगा दी गई है। जिन आयोजनों को अनुमति दी गई है उनके साथ भी कड़ी शर्तें लगायी गयी हैं। विवाह समारोह के लिए हॉल के इस्तेमाल को लेकर पहले से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अनुमति लेनी होगी।

धर्मशाला और पालमपुर नगर निकाय चुनावों में घर-घर जाकर प्रचार करने वाले सभी प्रत्याशियों और उनके कार्यकर्ताओं की कोविड-19 जांच रिपोर्ट नेगेटिव होना अनिवार्य है।

भाषा अर्पणा नरेश

नरेश


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