कृष्ण जन्मभूमि परिसर में मिलावटी खाद्य पदार्थ की बिक्री मामले में नए सिरे से शिकायत करने का निर्देश
कृष्ण जन्मभूमि परिसर में मिलावटी खाद्य पदार्थ की बिक्री मामले में नए सिरे से शिकायत करने का निर्देश
प्रयागराज, 11 अगस्त (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि परिसर में मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री के आरोप वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को लखनऊ स्थित सहायक आयुक्त (खाद्य) के समक्ष नए सिरे से शिकायत दर्ज कराने का निर्देश दिया है।
याचिकाकर्ता श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल कुमार शर्मा का आरोप है कि अशोक राघव (इस याचिका में सातवें प्रतिवादी) ने मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री की और खाद्य सुरक्षा एवं मानक कानून के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया।
याचिकाकर्ता ने इस संबंध में मथुरा के जिला मजिस्ट्रेट से शिकायत की थी जिसके बाद इसने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से शिकायत की, लेकिन काफी समय गुजरने के बाद भी इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं किया गया।
वहीं दूसरी ओर, राज्य सरकार के वकील ने कहा कि इस मामले में सहायक आयुक्त (खाद्य), खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, लखनऊ तेजी से निर्णय करेंगे।
इस आश्वासन पर, रिट याचिका निस्तारित करते हुए न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने पांच अगस्त को दिए अपने निर्णय में कहा, “यहां प्रस्तावित आदेश को देखते हुए प्रतिवादी को नोटिस जारी कर इस मामले को लंबित रखना उचित नहीं होगा।”
भाषा राजेंद्र अमित
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