जहांगीरपुरी हिंसा मामला: अदालत ने आरोपी को चिकित्सकीय आधार पर अंतरिम जमानत दी |

जहांगीरपुरी हिंसा मामला: अदालत ने आरोपी को चिकित्सकीय आधार पर अंतरिम जमानत दी

जहांगीरपुरी हिंसा मामला: अदालत ने आरोपी को चिकित्सकीय आधार पर अंतरिम जमानत दी

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:47 PM IST, Published Date : September 7, 2022/8:47 pm IST

नयी दिल्ली, सात सितंबर (भाषा) जहांगीरपुरी हिंसा मामले में यहां दंगा और मारपीट के आरोपी एक व्यक्ति को एक अदालत ने चिकित्सकीय आधार पर सात दिन की अंतरिम जमानत दे दी है।

अदालत ने कहा कि आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि वह गंभीर दर्द और संक्रमण से पीड़ित था, जिसके लिए विशेषज्ञ चिकित्सा उपचार और देखभाल की आवश्यकता होगी।

अदालत दंगा, हमला, या आपराधिक बल, आपराधिक साजिश के जरिए एक लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने सहित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं और शस्त्र अधिनिय के विभिन्न प्रावधानों के तहत आरोपी बनाए गए व्यक्ति की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

अभियोजन पक्ष ने कहा कि जुलाई 2022 में भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद अकबर को दो अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया गया था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश स्मिता गर्ग ने कहा कि याचिका मिलने के बाद जेल अधिकारियों से आवेदक की चिकित्सा स्थिति के बारे में रिपोर्ट मांगी गई थी।

अदालत ने छह सितंबर को अपने आदेश में कहा, ‘‘आवेदक की मेडिकल रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि उसकी हालत ठीक नहीं है और वह गंभीर दर्द और संक्रमण से पीड़ित है, जिसके लिए विशेषज्ञ चिकित्सा उपचार और देखभाल की आवश्यकता होगी।’’

अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी को आशंका है कि आवेदक कानून की प्रक्रिया से भाग सकता है, उपयुक्त नियम और शर्तें लगाकर इस पर ध्यान दिया जा सकता है।

अदालत ने कहा, ‘‘याचिकाकर्ता की चिकित्सा स्थिति और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उसे 22 जुलाई, 2022 को अपराधी घोषित किए जाने के बाद ही गिरफ्तार किया जा सका, याचिकाकर्ता को सात सितंबर, 2022 से 13 सितंबर, 2022 तक अंतरिम जमानत दी जाती है। याचिकाकर्ता को 30,000 रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की दो जमानत देनी होगी।’’

अदालत ने कहा कि दो जमानतियों में से एक जमानतदार याचिकाकर्ता के परिवार का सदस्य होना चाहिए और वह अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) को नहीं छोड़ेगा।

अंतरिम जमानत की अवधि पूरी होने के बाद याचिकाकर्ता को 14 सितंबर, 2022 को संबंधित जेल अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा।

भाषा सुरभि माधव

माधव

 

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