कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गौरी लंकेश हत्या मामले में तीन आरोपियों को जमानत दी

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गौरी लंकेश हत्या मामले में तीन आरोपियों को जमानत दी

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गौरी लंकेश हत्या मामले में तीन आरोपियों को जमानत दी
Modified Date: July 17, 2024 / 01:06 pm IST
Published Date: July 17, 2024 1:06 pm IST

बेंगलुरु, 17 जुलाई (भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता गौरी लंकेश की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार तीन आरोपियों को जमानत दे दी है।

न्यायमूर्ति एस. विश्वजीत शेट्टी ने मंगलवार को अमित दिगवेकर, एच एल सुरेश और के टी नवीन कुमार को जमानत दे दी।

मुकदमे की सुनवाई में देरी का हवाला देते हुए तीनों ने जमानत देने का अनुरोध किया था।

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पिछले साल दिसंबर में अदालत ने एक अन्य आरोपी एन. मोहन नायक को जमानत दे दी थी।

हिंदुत्व समूहों की कटु आलोचक माने जाने वाली गौरी लंकेश की पांच सितंबर 2017 को बेंगलुरु में उनके आवास के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी।

भाषा गोला मनीषा

मनीषा


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