कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड ने बेंगलुरु में अवैध रूप से जमीन बेचने को लेकर लोगों को आगाह किया

कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड ने बेंगलुरु में अवैध रूप से जमीन बेचने को लेकर लोगों को आगाह किया

कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड ने बेंगलुरु में अवैध रूप से जमीन बेचने को लेकर लोगों को आगाह किया
Modified Date: December 31, 2025 / 04:01 pm IST
Published Date: December 31, 2025 4:01 pm IST

बेंगलुरु, 31 दिसंबर (भाषा) कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड (केएचबी) ने सूर्यनगर चरण-4 आवास परियोजना में ‘प्लॉट चयन पत्रों’ के आधार पर भूखंड खरीदने को लेकर सार्वजनिक सूचना जारी की है जिसमें आगाह किया गया है कि ऐसी खरीद-फरोख्त अवैध हैं और धोखाधड़ी व वित्तीय नुकसान का कारण बन सकती है।

केएचबी आवास आयुक्त ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा कि आनेकल तालुक, बेंगलुरु शहरी जिले के इंदलवाड़ी, कडुजक्कनहल्ली और बग्गनाडोड्डी गांवों में कुल 1,498 एकड़ और 39 गुंटा (एक एकड़ = 40 गुंटा) भूमि को सूर्यनगर चरण-4 आवासीय परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 6(1) के तहत अधिग्रहित किया गया था।

आयुक्त ने कहा कि यह परियोजना बोर्ड और भूस्वामियों के बीच 50-50 प्रतिशत बंटवारे के आधार पर विकसित की जा रही है और विकास कार्य वर्तमान में जारी हैं। इस योजना के तहत, विकसित भूमि का 50 प्रतिशत हिस्सा भूस्वामियों को दिया जाता है।

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बोर्ड ने भूस्वामियों को जारी किए गए दस्तावेजों की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा, ‘‘जिनकी भूमि अधिग्रहीत की गई है उन्हें दिया गया ‘प्रतीकात्मक भूखंड चयन पत्र’ केवल एक दस्तावेज है जो चयन/आरक्षण प्रक्रिया के हिस्से के रूप में भूस्वामियों के लिए निर्धारित भूखंडों को दर्शाता है और भूखंडों को हस्तांतरित करने, समझौते करने या बेचने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है।’’

केएचबी के अधिकारियों ने कहा कि उनके संज्ञान में आया है कि कुछ भूस्वामी इन पत्रों का दुरुपयोग करके बिक्री समझौते कर रहे हैं और यहां तक ​​कि भूखंड को हस्तांतरित भी कर रहे हैं।

भाषा धीरज खारी

खारी


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