केरल सरकार ने डिजिटल विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक विधानसभा में पेश किया
केरल सरकार ने डिजिटल विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक विधानसभा में पेश किया
तिरुवनंतपुरम, छह अक्टूबर (भाषा) केरल सरकार ने सोमवार को विधानसभा में राज्य डिजिटल विज्ञान, नवाचार और प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2021 में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश किया।
प्रस्तावित संशोधन विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति के लिए खोज समिति के गठन और पद के लिए आयु सीमा से संबंधित हैं।
कानून मंत्री पी. राजीव ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की तरफ से सदन में ‘केरल डिजिटल विज्ञान, नवाचार और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025’ पेश किया।
उन्होंने कहा, ‘इस संशोधन का उद्देश्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नियमों के अनुसार कुलपतियों की नियुक्ति करना है।’
उन्होंने कहा कि राज्य का कानून स्पष्ट रूप से बताता है कि यूजीसी के मानदंडों के अनुरूप खोज और चयन समिति का गठन कैसे किया जाना चाहिए।
राजीव ने कहा कि अपने हालिया फैसले में, उच्चतम न्यायालय ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति के संबंध में राज्य सरकार के अधिकार की पुष्टि की थी। उन्होंने कहा, ‘उच्चतम न्यायालय ने तकनीकी और डिजिटल विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के चयन का कार्य विशेष रूप से उच्च शिक्षा विभाग को सौंपा है।’
उन्होंने बताया कि न्यायालय ने राज्य सरकार को खोज समिति द्वारा प्रदान की गई सूची का वरीयता क्रम तय करने का अधिकार दिया है, ‘जो अपने आप में राज्य की शक्ति को दर्शाता है।’
राजीव ने विधेयक के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि समिति का गठन कुलपति के पद की संभावित रिक्ति से कम से कम तीन महीने पहले किया जाना चाहिए।
भाषा अविनाश दिलीप
दिलीप

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