केरल सरकार ने कांग्रेस विधायक की अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया

केरल सरकार ने कांग्रेस विधायक की अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया

केरल सरकार ने कांग्रेस विधायक की अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया
Modified Date: November 29, 2022 / 08:01 pm IST
Published Date: October 28, 2022 5:06 pm IST

कोच्चि (केरल), 28 अक्टूबर (भाषा) केरल सरकार ने बलात्कार और हत्या के प्रयास के एक मामले में कांग्रेस विधायक एल्डोज कुन्नापिल्ली को मिली अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग को लेकर शुक्रवार को यहां उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

मामले से जुड़े एक वकील ने कहा कि सरकार अपनी याचिका में विधायक को सत्र अदालत द्वारा 20 अक्टूबर को दी गई राहत समाप्त करने की मांग कर रही है।

याचिका में दावा किया गया है कि कांग्रेस विधायक मामले के गवाहों को धमका रहे थे।

 ⁠

सरकार ने दलील दी है कि विधायक को इस संबंध में हिरासत में लेकर पूछताछ किये जाने की आवश्यकता है।

कुन्नापिल्ली को अग्रिम जमानत दिए जाने के दो दिन बाद, पार्टी ने उन्हें केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) और जिला कांग्रेस कमेटी (डीसीसी) की सदस्यता से छह महीने के लिए निलंबित कर दिया।

केपीसीसी ने एक बयान में कहा है कि बलात्कार और हत्या के प्रयास के आरोपों के बारे में विधायक का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं था और पार्टी ने उन्हें केपीसीसी और डीसीसी की सदस्यता से छह महीने के लिए निलंबित कर दिया है।

बलात्कार और हत्या के प्रयास के अलावा, कांग्रेस विधायक पर कथित पीड़िता के साथ मारपीट का भी आरोप लगाया गया है।

विधायक के निजी सहायक और एक दोस्त समेत तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

पीड़िता ने दावा किया है कि कुन्नापिल्ली ने अपने खिलाफ दर्ज मामले को रफा दफा करने के लिए उसे 30 लाख रुपये की पेशकश की।

भाषा सुरेश माधव

माधव


लेखक के बारे में