केरल में नरबलि: आरोपियों ने पुलिस हिरासत के खिलाफ खटखटाया अदालत का दरवाजा
केरल में नरबलि मामला : आरोपियों ने पुलिस हिरासत के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया
कोच्चि (केरल), 20 अक्टूबर (भाषा) केरल के नृशंस नरबलि मामले के तीन आरोपियों ने मजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश को रद्द करने का अनुरोध करते हुए बृहस्पतिवार को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जिसमें उन्हें 12 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।
इस नरबलि मामले में दो महिलाओं की कथित तौर पर बर्बरता से हत्या कर दी गई थी।
मोहम्मद शफी (52), मसाज थेरेपिस्ट भागवल सिंह (68) और उसकी पत्नी लैला (59) ने अपनी याचिका में राज्य के पुलिस प्रमुख को यह निर्देश देने का भी अनुरोध किया है कि आरोपपत्र दाखिल होने तक उनके स्वीकारोक्ति बयान का मीडिया और जनता के सामने खुलासा नहीं किया जाए।
आरोपियों ने वकील बी. ए. अलूर के जरिए दायर याचिका में पुलिस हिरासत की अवधि में या जांच के दौरान अपने वकीलों से मिलने की अनुमति दिए जाने का भी अनुरोध किया।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि जांच दल ने जनता के सामने उन्हें बदनाम करने के लिए गलत सूचना प्रकाशित की लेकिन निचली अदालत इन पहलुओं पर उचित तरीके से विचार करने में नाकाम रही और उन्हें 12 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।
एक अदालत ने 13 अक्टूबर को तीन आरोपियों को विस्तृत पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया था।
भाषा अविनाश माधव
माधव

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