केरल : नफरती भाषण मामले में अग्रिम जमानत के लिये उच्च न्यायालय पहुंचे पीसी जॉर्ज

केरल : नफरती भाषण मामले में अग्रिम जमानत के लिये उच्च न्यायालय पहुंचे पीसी जॉर्ज

केरल : नफरती भाषण मामले में अग्रिम जमानत के लिये उच्च न्यायालय पहुंचे पीसी जॉर्ज
Modified Date: November 29, 2022 / 08:53 pm IST
Published Date: May 23, 2022 4:06 pm IST

कोच्चि, 23 मई (भाषा) वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक पी. सी. जॉर्ज ने सोमवार को केरल उच्च न्यायालय का रुख कर अपने खिलाफ दर्ज नफरती भाषण मामले में अग्रिम जमानत देने की अपील की। इससे कुछ दिन पहले तिरुवनंतपुरम की एक अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था।

जॉर्ज ने उच्च न्यायालय में दाखिल जमानत याचिका में कहा कि अभियोजन ने उनके 40 मिनट के भाषण में से चुनिंदा हिस्से को दिखाया।

कोच्चि पुलिस ने भाषण के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिये 10 मई को जॉर्ज के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जॉर्ज ने यह भाषण एर्नाकुलम जिले के वेनेला में मंदिर से संबंधित उत्सव के सिलसिले में दिया था।

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सत्र अदालत ने शनिवार को जॉर्ज की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उनकी टिप्पणी प्रथम दृष्टया समुदायों के बीच वैमनस्य, घृणा और दुर्भावना को बढ़ावा देने वाली प्रतीत होती हैं।

केरल कांग्रेस के पूर्व नेता जॉर्ज के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 और 295ए के तहत मामला दर्ज किया गया था।

भाषा जोहेब अविनाश

अविनाश


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